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मुंबई :  रिश्वतखोरी से संबंधित मामले में दो आरोपियों को 5 वर्ष के कारावास की सजा 

मुंबई :  रिश्वतखोरी से संबंधित मामले में दो आरोपियों को 5 वर्ष के कारावास की सजा  विशेष न्यायाधीश ने रिश्वतखोरी से संबंधित एक मामले में दो आरोपियों को 5 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है, जिसमें श्री माणिक लाल पॉल, तत्कालीन प्रबंधक (वित्त), डब्ल्यूसीएल, नीलजाई सब एरिया शामिल हैं। श्री अविनाश मारोतराव काकड़े, तत्कालीन क्लर्क (ईएंडएम), मुख्य प्रबंधक (ईएंडएम), डब्ल्यूसीएल नीलजाई नॉर्थ ओपन कास्ट माइन, नीलजाई को 5 वर्ष के कारावास के साथ-साथ 20,000/- रुपये के संयुक्त जुर्माने की सजा सुनाई है।
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मुंबई : विशेष CBI अदालत ने रिश्वतखोरी के मामले में पूर्व रेलवे अधिकारी को 3 साल की सुनाई सजा...

मुंबई  : विशेष CBI अदालत ने रिश्वतखोरी के मामले में पूर्व रेलवे अधिकारी को 3 साल की सुनाई सजा... सीबीआई ने 19.03.2008 को आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि आरोपी ने शिकायतकर्ता से उसके द्वारा किए गए कार्यों के बिलों को मंजूरी देने के लिए अनुचित लाभ की मांग की थी। आरोपी को 20.03.2008 को 20,000 रुपये की रिश्वत मांगने और स्वीकार करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
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नागपुर में मदद का झांसा देकर नाबालिग से किया था दुष्कर्म... न्यायालय ने 7 दाेषियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

नागपुर में मदद का झांसा देकर नाबालिग से किया था दुष्कर्म... न्यायालय ने 7 दाेषियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा सीताबर्डी पुलिस ने 22 अप्रैल 2014 को आरोपियों के खिलाफ अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म सहित विविध धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। 16 वर्षीय पीड़िता काटोल रोड स्थित शासकीय बालगृह में रहती थी। 20 अप्रैल की सुबह वह अपनी 3 सहेलियों के साथ बालगृह से भाग निकली। दिनभर यहां-वहां घूमने के बाद आरोपी फिरोज की चप्पल की दुकान के सामने सो गए। 21 को उसकी सहेलियां वापस चली गई लेकिन पीड़िता सीताबर्डी में ही रुक गई।
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ठाणे में लड़के का अप्राकृतिक यौन शोषण... कोर्ट ने सुनाई 10 साल कठोर कारावास की सज़ा

ठाणे में लड़के का अप्राकृतिक यौन शोषण... कोर्ट ने सुनाई 10 साल कठोर कारावास की सज़ा यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) कानून के मामलों की एक विशेष अदालत के जज डी.एस. देशमुख ने दो जुलाई को दिए गए आदेश में कहा कि अभियोजन पक्ष ने आरोपी पर लगे सभी आरोपों को साबित कर दिया है। ठाणे शहर के वाघबिल इलाके के रहने वाले दोषी पर अदालत ने 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया और यह राशि पीड़ित को मुआवजे के तौर पर देने का निर्देश दिया है।
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