वसई-भायंदर रोरो सर्विस बोट में शराब पार्टी... फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल
Liquor party in Vasai-Bhayandar Roro service boat... footage goes viral on social media

भायंदर घाट के पास खड़ी नौका नाव 'आरोही' में कुछ युवाओं द्वारा शराब पीने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। फुटेज में दिख रहा है कि युवक 'आरोही' नाम की नाव में बैठकर तेज म्यूजिक बजाते हुए शराब पी रहे हैं. इस वीडियो के प्रसारित होने के बाद नागरिकों ने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि क्या उक्त रोरो सर्विस बोट शराब पार्टी का अड्डा है? ऐसा सवाल उठाया गया है. ऐसे में अगर पब्लिक सर्विस बोट में शराब परोसी जा रही है तो रोरो बोट की सुरक्षा पर भी सवाल उठने लगा है.
वसई/भायंदर: वसई और भायंदर के बीच रो-रो सेवा 'आरोही' नाम की नाव में शराब पार्टी होने का खुलासा हुआ है. महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड ने कहा है कि नाव मालिक ने खुद ठेकेदार को जन्मदिन की पार्टी की इजाजत दी थी. रोरो सर्विस बोट पर नशे की पार्टी का एक वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
रविवार को भायंदर घाट के पास खड़ी नौका नाव 'आरोही' में कुछ युवाओं द्वारा शराब पीने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। फुटेज में दिख रहा है कि युवक 'आरोही' नाम की नाव में बैठकर तेज म्यूजिक बजाते हुए शराब पी रहे हैं. इस वीडियो के प्रसारित होने के बाद नागरिकों ने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि क्या उक्त रोरो सर्विस बोट शराब पार्टी का अड्डा है? ऐसा सवाल उठाया गया है. ऐसे में अगर पब्लिक सर्विस बोट में शराब परोसी जा रही है तो रोरो बोट की सुरक्षा पर भी सवाल उठने लगा है.
शराब पीने वाले कार्यकर्ता मीरा-भाईंदर बीजेपी अध्यक्ष रवि व्यास के कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं. लेकिन रवि व्यास ने इन आरोपों से इनकार किया है. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पार्टी में शामिल लोगों का हमारी पार्टी से कोई लेना-देना नहीं है और वे मेरे कार्यकर्ता नहीं हैं। यह स्थिति सामने आते ही महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड ने सतर्क रुख अपना लिया है.
महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड के अधिकारियों ने कहा कि यह घटना यात्री सेवा के दौरान नहीं हुई. नाव मालिक ने अपने दोस्त को उसका जन्मदिन मनाने के लिए दी थी। लेकिन कुछ युवकों ने इसमें शराब की दावत उड़ायी. महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड के कार्यकारी अभियंता अविनाश पाटिल ने कहा, यह एक सरकारी नाव नहीं है, बल्कि एक निजी नाव है, इसलिए यात्री कार्य पूरा करने के बाद इसका उपयोग कैसे किया जाए, यह नाव मालिक का सवाल है।
महाराष्ट्र निषेध अधिनियम की धारा 7, निषेध धारा 22, महाराष्ट्र निषेध अधिनियम 1949 की धारा 68 (ए) (बी) 84, 98, 103 के तहत सार्वजनिक स्थानों पर शराब का सेवन अपराध है। धारा 84 के तहत सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने वाले व्यक्ति पर और धारा 68 के तहत शराब पीने के लिए अपनी जगह देने वाले व्यक्ति पर मामला दर्ज किया जाता है। अगर ऐसी जगह पर कोई दुर्व्यवहार और दुर्व्यवहार होता है तो धारा 85 के तहत मामला दर्ज किया जाता है।
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