2 सितंबर को शिवसेना सांसद रवींद्र वायकर को अदालत में पेश होने के निर्देश...
Shivsena MP Ravindra Waikar directed to appear in court on September 2...

श्री कीर्तिकर ने न्यायालय से उन्हें निर्वाचन क्षेत्र से विधिवत निर्वाचित उम्मीदवार घोषित करने का भी आग्रह किया, क्योंकि मतगणना अधिकारियों की ओर से गंभीर चूक हुई थी। उन्होंने याचिका में आरोप लगाया गया है कि मतगणना के समय चुनाव अधिकारी ने अत्यधिक जल्दबाजी और स्पष्ट मनमानी दिखायी।
मुंबई : बॉम्बे उच्च न्यायालय ने सोमवार को मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा क्षेत्र से सांसद रवींद्र वायकर को मतगणना के दौरान कथित चूक के कारण उनके निर्वाचन को रद्द करने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर आगामी दो सितंबर को न्यायालय पेश होने के निर्देश दिये। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना से संबंद्ध श्री वायकर के निर्वाचन को 48 वोटों के मामूली अंतर से पराजित उम्मीदवार शिवसेना के अमोल कीर्तिकर ने चुनौती दी है।
न्यायमूर्ति संदीप वी मार्ने की एकलपीठ ने श्री कीर्तिकर की ओर से दाखिल चुनाव याचिका में किये गये दावे का जवाब देने के लिए श्री वायकर और अन्य प्रतिवादियों को दो सितंबर को न्यायालय में पेश होने के लिए समन जारी किया। पीठ ने कहा, “प्रतिवादियों को समन जारी करने की रिट दो सितंबर तक जवाब देने योग्य है।”
श्री कीर्तिकर ने न्यायालय से उन्हें निर्वाचन क्षेत्र से विधिवत निर्वाचित उम्मीदवार घोषित करने का भी आग्रह किया, क्योंकि मतगणना अधिकारियों की ओर से गंभीर चूक हुई थी। उन्होंने याचिका में आरोप लगाया गया है कि मतगणना के समय चुनाव अधिकारी ने अत्यधिक जल्दबाजी और स्पष्ट मनमानी दिखायी।
उन्होंने याचिका पर सुनवाई करते हुए पूरी मतगणना प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग भी अदालत से तलब की। श्री वाइकर के निर्वाचन के खिलाफ यह दूसरी याचिका है। पिछले महीने हिंदू समाज पार्टी के भरत शाह ने भी उनके निर्वाचन के खिलाफ याचिका दायर की थी। श्री शाह भी इसी निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवार हैं और उनकी याचिका पर अभी सुनवाई होनी है।
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