अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्कर जसमीत हकीमजादा (45) पर केंद्रित दस स्थानों पर तलाशी अभियान

Search operations at ten locations focus on international drug peddler Jasmeet Hakimzada (45)

अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्कर जसमीत हकीमजादा (45) पर केंद्रित दस स्थानों पर तलाशी अभियान

मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मुंबई, सोलापुर, दिल्ली, अमृतसर, जालंधर और इंदौर समेत दस स्थानों पर व्यापक तलाशी अभियान चलाया। यह अभियान धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत चलाया गया और इसका उद्देश्य "आतंकवादी संबंधों" वाले कथित अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्कर जसमीत हकीमजादा (45) पर केंद्रित था।

मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मुंबई, सोलापुर, दिल्ली, अमृतसर, जालंधर और इंदौर समेत दस स्थानों पर व्यापक तलाशी अभियान चलाया। यह अभियान धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत चलाया गया और इसका उद्देश्य "आतंकवादी संबंधों" वाले कथित अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्कर जसमीत हकीमजादा (45) पर केंद्रित था। खाड़ी देशों से काम करने वाले हकीमजादा की पहचान संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेशी नारकोटिक्स किंगपिन पदनाम अधिनियम के तहत 'महत्वपूर्ण विदेशी नारकोटिक्स तस्कर' के रूप में की गई है।

वह अमेरिकी ट्रेजरी के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय द्वारा विशेष रूप से नामित राष्ट्रीय और अवरुद्ध व्यक्तियों की सूची में भी सूचीबद्ध है। इसके अलावा, हकीमजादा के प्रतिबंधित खालिस्तान लिबरेशन फोर्स (केएलएफ) के साथ कथित संबंध हैं और कथित तौर पर वह पाकिस्तान में स्थित केएलएफ के स्वयंभू प्रमुख हरमीत सिंह @ पीएचडी से जुड़ा हुआ था। ईडी ने अपने बयान में कहा। तलाशी अभियान के दौरान, ईडी अधिकारियों को दिल्ली में हकीमजादा और उसकी पत्नी के नाम से पंजीकृत गुप्त बैंक लॉकर मिले। लॉकरों में 1.06 किलोग्राम बेहिसाब सोना और 370 ग्राम हीरे के आभूषण थे, जिन्हें ईडी ने जब्त कर लिया है।

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ईडी की जांच हकीमजादा और अन्य के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियों (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए), 1967 और नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट (एनडीपीएस), 1985 की विभिन्न धाराओं के तहत गैरकानूनी गतिविधियों और मादक पदार्थों की तस्करी से संबंधित राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के बाद शुरू हुई थी।जांच से पता चला है कि दुबई में रहने वाला हकीमजादा भारत में नार्को-टेरर नेटवर्क का संचालन कर रहा था और प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन खालिस्तान लिबरेशन फोर्स द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी से उत्पन्न अपराध की आय (पीओसी) को हवाला के माध्यम से अमृतसर स्थित फुल फ्लेज्ड मनी एक्सचेंजर्स (एफएफएमसी) की मदद से दुबई भेज रहा था।

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इसके अलावा, हकीमज़ादा के अधीन काम करने वाले ड्रग तस्करों ने उसके द्वारा बनाए गए भारत के विभिन्न बैंक खातों में नकदी जमा की। अवैध पीओसी फंड का इस्तेमाल फिर हरियाणा के गुरुग्राम में उच्च मूल्य की वस्तुओं और अचल संपत्तियों को खरीदने के लिए किया गया। हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने वरिंदर सिंह चहल की संपत्ति की कुर्की के लिए पंजाब के मोहाली में एक विशेष अदालत से एक अदालती आदेश प्राप्त किया है। चहल पर खालिस्तान लिबरेशन फोर्स (केएलएफ) से जुड़े एक अंतरराष्ट्रीय नार्को-आतंकवादी नेटवर्क में शामिल होने का आरोप है।

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