मालवानी पुलिस ने दर्ज किया पश्चिम बंगाल के चार लोगों के खिलाफ हत्या और साजिश का मामला
Malwani police registered a case of murder and conspiracy against four people from West Bengal
मलाड में मालवानी पुलिस ने पीड़ित की पत्नी द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर के आधार पर पश्चिम बंगाल के चार लोगों के खिलाफ हत्या और साजिश का मामला दर्ज किया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि उनके पति की हत्या उन लोगों ने की है, जबकि संदिग्धों का कहना है कि पीड़ित ने आत्महत्या की है. यह मामला पिछले साल दिसंबर में बंगाल पुलिस द्वारा दर्ज की गई जीरो एफआईआर (एफआईआर जो किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज की जा सकती है,
मुंबई : मलाड में मालवानी पुलिस ने पीड़ित की पत्नी द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर के आधार पर पश्चिम बंगाल के चार लोगों के खिलाफ हत्या और साजिश का मामला दर्ज किया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि उनके पति की हत्या उन लोगों ने की है, जबकि संदिग्धों का कहना है कि पीड़ित ने आत्महत्या की है. यह मामला पिछले साल दिसंबर में बंगाल पुलिस द्वारा दर्ज की गई जीरो एफआईआर (एफआईआर जो किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज की जा सकती है, चाहे अपराध कहीं भी हुआ हो) से उपजा है. मामला मलाड में मालवानी पुलिस को स्थानांतरित कर दिया गया, जिसने 7 जनवरी को एफआईआर दर्ज की.
बंगाल के मेदिनीपुर जिले की निवासी पीड़ित की पत्नी, 25 वर्षीय, ने 30 नवंबर, 2024 को स्थानीय पुलिस से संपर्क किया था, जिसमें शिकायत की गई थी कि उसके पति, जो मिठाई बनाने का काम करते हैं, को चार लोग मुंबई ले गए थे, जिनकी पहचान उन्होंने निमय सिंह, मायारानी सिंह, बापी सिंह और लोचन सिंह के रूप में की थी, जो दिवाली के त्योहार के दौरान काम के लिए गए थे. महिला ने दावा किया कि उसने अपने पति से आखिरी बार 18 अक्टूबर को बात की थी, और सब कुछ ठीक लग रहा था. हालांकि, 19 अक्टूबर की सुबह मायारानी ने उसे फोन करके बताया कि उसके पति ने आत्महत्या कर ली है. महिला के अनुसार, उसने मायारानी से उसके पति के शव को गांव भेजने का अनुरोध किया, लेकिन उसने कहा कि वे पहले ही शव का अंतिम संस्कार कर चुके हैं.
कुछ संदिग्ध महसूस होने पर उसने 30 नवंबर को बंगाल के सालबोनी पुलिस स्टेशन का दरवाजा खटखटाया, जिसने कथित घटना मुंबई में होने का हवाला देते हुए मामला दर्ज करने से इनकार कर दिया. इसके बाद उसने 4 दिसंबर को पश्चिम मेदिनीपुर के डीसीपी से संपर्क किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला, जिसके बाद उसने कोर्ट में याचिका दायर की.
उसकी याचिका पर सुनवाई करते हुए, स्थानीय कोर्ट ने दिसंबर, 2024 के आखिरी हफ्ते में सालबोनी पुलिस स्टेशन को बीएनएस की धारा 103 और 61(2) के तहत मामला दर्ज करने का निर्देश दिया. कोर्ट के आदेश के बाद जीरो एफआईआर दर्ज की गई और केस को मुंबई के मालवानी पुलिस को ट्रांसफर कर दिया गया.
मालवानी पुलिस स्टेशन के जाँच अधिकारी पीएसआई सचिन निकालजे ने कहा, "पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से पता चला है कि मौत का कारण आत्महत्या है. जब पोस्टमॉर्टम के बाद शव सौंपने का समय आया, तो हमने मृतक की पत्नी से संपर्क किया और उसे मुंबई आने का अनुरोध किया. हमने उसे यह भी बताया कि अगर उसे कोई चिंता या शिकायत है, तो वह उन्हें पुलिस स्टेशन में दर्ज करा सकती है ".
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