मुंबई: ठेका श्रमिकों को ग्रेच्युटी का भुगतान करने का निर्देश
Instructions for payment of gratuity to contract workers
बॉम्बे हाईकोर्ट ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) बॉम्बे की अपील को खारिज कर दिया, जिसमें सहायक श्रम आयुक्त (केंद्रीय) [नियंत्रण प्राधिकरण के रूप में कार्य करते हुए] के आदेशों को चुनौती दी गई थी, जिसमें संस्थान को ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के तहत तीन ठेका श्रमिकों को ग्रेच्युटी का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था।नियंत्रण प्राधिकरण ने जनवरी 2022 में फैसला सुनाया था कि आईआईटी बॉम्बे तानाजी लाड को 1.89 लाख रुपये, दादाराव इंगले को 2.35 लाख रुपये और दिवंगत रमन गरासे को 4.28 लाख रुपये का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था, साथ ही उनकी संबंधित सेवानिवृत्ति तिथियों से 10% वार्षिक ब्याज भी देना था।
मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) बॉम्बे की अपील को खारिज कर दिया, जिसमें सहायक श्रम आयुक्त (केंद्रीय) [नियंत्रण प्राधिकरण के रूप में कार्य करते हुए] के आदेशों को चुनौती दी गई थी, जिसमें संस्थान को ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के तहत तीन ठेका श्रमिकों को ग्रेच्युटी का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था।नियंत्रण प्राधिकरण ने जनवरी 2022 में फैसला सुनाया था कि आईआईटी बॉम्बे तानाजी लाड को 1.89 लाख रुपये, दादाराव इंगले को 2.35 लाख रुपये और दिवंगत रमन गरासे को 4.28 लाख रुपये का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था, साथ ही उनकी संबंधित सेवानिवृत्ति तिथियों से 10% वार्षिक ब्याज भी देना था।
आईआईटी ने तर्क दिया कि श्रमिक मेसर्स मूसा सर्विसेज कंपनी सहित विभिन्न ठेकेदारों द्वारा आपूर्ति किए गए ठेका मजदूर थे, और संस्थान और प्रतिवादियों के बीच कोई सीधा नियोक्ता-कर्मचारी संबंध नहीं था। हालांकि, नियंत्रक एवं अपीलीय प्राधिकारियों ने इस तर्क को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया कि 1999 से अलग-अलग ठेकेदारों के अधीन होने के बावजूद, ये कर्मचारी लगातार आईआईटी बॉम्बे में कार्यरत थे।
श्रमिकों के अधिवक्ता गायत्री सिंह और सुधा भारद्वाज ने कहा कि तीनों 1999 से कई अलग-अलग ठेकेदारों के माध्यम से संस्थान के साथ काम कर रहे थे।न्यायमूर्ति संदीप मार्ने ने सवाल किया कि आईआईटी बॉम्बे ने अपने अनुबंधों में ग्रेच्युटी भुगतान को स्पष्ट रूप से क्यों शामिल नहीं किया, जबकि इसने ईएसआईसी और पीएफ जैसे अन्य अंशदानों को अनिवार्य कर दिया था। न्यायाधीश ने यह भी बताया कि अनुबंध की अवधि को 89 दिनों तक सीमित करने के बावजूद भी कर्मचारी कार्यरत रहे। न्यायालय ने नियंत्रक एवं अपीलीय प्राधिकारियों के निर्णयों में कोई त्रुटि नहीं पाई।
तीनों कर्मचारियों में से दो को पहले ही मूल ग्रेच्युटी राशि मिल चुकी है, केवल ब्याज बकाया है। मृतक कर्मचारी रमन गरासे के कानूनी उत्तराधिकारी ग्रेच्युटी के हकदार हैं, जिसे न्यायालय में जमा कर दिया गया है। आईआईटी बॉम्बे को दो महीने के भीतर कर्मचारियों और उनके उत्तराधिकारियों को शेष ब्याज का भुगतान करने का आदेश दिया गया है। गरासे ने संस्थान में 39 वर्षों से अधिक समय तक माली के रूप में काम किया था, तथा ग्रेच्युटी के भुगतान को लेकर संस्थान के साथ कई वर्षों तक कानूनी लड़ाई चलने के बाद, 1 मई को कथित रूप से आत्महत्या कर ली।
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