बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीसीसीआई के पूर्व उपाध्यक्ष ललित मोदी की याचिका खारिज
Bombay High Court dismisses petition of former BCCI vice-president Lalit Modi
बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीसीसीआई के पूर्व उपाध्यक्ष ललित कुमार मोदी की याचिका खारिज कर दी है। उन पर टाटा मेमोरियल अस्पताल को देय एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। अपनी याचिका में ललित कुमार मोदी ने मांग की थी कि हाईकोर्ट बीसीसीआई को ईडी को 10.65 करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश दे, जो मई 2018 में FEMA नियमों के तहत उन पर जुर्माना के तौर पर लगाया गया था।
मुंबई : बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीसीसीआई के पूर्व उपाध्यक्ष ललित कुमार मोदी की याचिका खारिज कर दी है। उन पर टाटा मेमोरियल अस्पताल को देय एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। अपनी याचिका में ललित कुमार मोदी ने मांग की थी कि हाईकोर्ट बीसीसीआई को ईडी को 10.65 करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश दे, जो मई 2018 में FEMA नियमों के तहत उन पर जुर्माना के तौर पर लगाया गया था। हाईकोर्ट ने BCCI द्वारा ललित कुमार मोदी को क्षतिपूर्ति देने की मांग को गलत बताया और याचिका खारिज कर दी। आदेश का एक हिस्से के मुताबिक, 'यह याचिका तुच्छ है और तदनुसार हम इस याचिका को टाटा मेमोरियल अस्पताल को आज से चार सप्ताह के भीतर देय 1,00,000/- रुपये के जुर्माने के साथ खारिज करते हैं। भुगतान का आवश्यक सबूत इस न्यायालय में दाखिल किया जाना चाहिए।'
इससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने शिवसेना यूबीटी नेता अमोल कीर्तिकर की याचिका खारिज कर दी थी। उन्होंने अपनी चुनाव याचिका में शिवसेना के रविंद्र वायकर के निर्वाचन को चुनौती दी थी। वायकर ने इस साल मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा चुनाव जीता था। अमोल कीर्तिकर की याचिका को खारिज करते हुए, हाईकोर्ट ने कहा, 'याचिकाकर्ता वैधानिक प्रावधानों की जरूरतों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने में विफल रहे।' अदालत ने कहा कि जनप्रतिनिधित्व (आरपी) अधिनियम की धारा 83(1) (ए) के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया है। चुनाव याचिका आरपी अधिनियम की धारा 100(1)(डी)(iii) या (iv) के तहत कार्रवाई के कारणों का खुलासा नहीं किया गया है, इसलिए चुनाव याचिका पर सुनवाई नहीं की जा सकती।
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