बॉम्बे हाई कोर्ट ने सचिन वाजे को भ्रष्टाचार मामले में दी जमानत; लेकिन जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे

Sachin Waje gets bail in corruption case; but he will not be able to come out of jail

बॉम्बे हाई कोर्ट ने सचिन वाजे को भ्रष्टाचार मामले में दी जमानत; लेकिन जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे

महाराष्ट्र के निलंबित पुलिस अधिकारी सचिन वाजे को बॉम्बे हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. भ्रष्टाचार मामले में मंगलवार (22 अक्टूबर) को कोर्ट ने जमानत दे दी. एनकाउंटर स्पेशलिस्ट वाजे फिलहाल जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे. एंटीलिया मामले में उनके खिलाफ केस चल रहा है और वो जेल में बंद हैं.

मुंबई: महाराष्ट्र के निलंबित पुलिस अधिकारी सचिन वाजे को बॉम्बे हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. भ्रष्टाचार मामले में मंगलवार (22 अक्टूबर) को कोर्ट ने जमानत दे दी. एनकाउंटर स्पेशलिस्ट वाजे फिलहाल जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे. एंटीलिया मामले में उनके खिलाफ केस चल रहा है और वो जेल में बंद हैं.

100 करोड़ की कथित वसूली का मामला
महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगे कथित 100 करोड़ की वसूली मामले में वाजे को गिरफ्तार किया गया था. 100 करोड़ की कथित वसूली मामले में सचिन वाजे को अप्रूवर बनाया गया जिसका कंसेंट एएसजी राजा ठाकरे ने दिया था. इसी  मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख भी आरोपी हैं. जिन्हें पहले जमानत मिल चुकी है.

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जमानत की शर्तें तय करेगी सीबीआई की स्पेशल कोर्ट
जस्टिस एमएस सोनक की अध्यक्षता वाली पीठ ने वाजे को जमानत दी. साथ ही कहा कि जमानत की शर्तें सीबीआई कोर्ट की तरफ से तय की जाएंगी. स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने जून 2022 में वाजे को सरकारी गवाह घोषित किया था.  उन्हें मुकेश अंबानी के आवास एंटीलिया के पास विस्फोटकों से भरी गाड़ी मिलने और ठाणे के व्यवसायी मनसुख हिरेन की हत्या के मामले में कथित भूमिका के लिए मार्च 2021 में गिरफ्तार किया गया था.
  

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