Partial discharge application accepted in visa fraud case; charges dismissed
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Read More... मुंबई : वीजा धोखाधड़ी मामले में आंशिक रूप से आरोपमुक्ति आवेदन स्वीकार; आरोप खारिज
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By Online Desk
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एसबी पवार ने एक जटिल वीजा धोखाधड़ी मामले में आंशिक रूप से आरोपमुक्ति आवेदन स्वीकार कर लिया है, जिसमें भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 366ए के तहत आरोपों को खारिज कर दिया गया है, जबकि आरोपी के खिलाफ अन्य गंभीर आरोपों को बरकरार रखा गया है।2013 में प्रकाश में आए इस मामले में फर्जी वीजा आवेदनों और जाली पासपोर्ट के जरिए नाबालिग बच्चों और महिलाओं की अमेरिका में तस्करी का आरोप है।
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