Anticipatory bail denied to advocate in fraud case
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मुंबई / धोखाधड़ी के मामले में अधिवक्ता को अग्रिम जमानत देने से इनकार

मुंबई / धोखाधड़ी के मामले में अधिवक्ता को अग्रिम जमानत देने से इनकार सत्र न्यायालय ने 62 लाख रुपये की धोखाधड़ी के मामले में अधिवक्ता विनयकुमार खाटू (42) को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। अधिवक्ता के खिलाफ आजाद मैदान पुलिस थाने में उच्च न्यायालय के आदेश में कथित रूप से जालसाजी करने और 2014 से कई कानूनी कार्यवाहियों में उन्हें नियुक्त करने वाली महिला से 62 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज किया गया है। खाटू ने अग्रिम जमानत और मामले को रद्द करने के लिए अब बॉम्बे उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। उनकी याचिकाओं पर उच्च न्यायालय में अभी सुनवाई होनी है।
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