No power to seize property based on applications filed by aggrieved parties - Bombay High Court
Mumbai 

बॉम्बे हाई कोर्ट ने माना पीड़ित पक्षों द्वारा दायर आवेदनों के आधार पर संपत्ति जब्त करने का अधिकार नहीं

 बॉम्बे हाई कोर्ट ने माना पीड़ित पक्षों द्वारा दायर आवेदनों के आधार पर संपत्ति जब्त करने का अधिकार नहीं बॉम्बे हाई कोर्ट ने माना है कि एमपीआईडी ​​अधिनियम के तहत मामलों की सुनवाई करने वाली विशेष अदालत के पास पीड़ित पक्षों द्वारा दायर आवेदनों के आधार पर संपत्ति जब्त करने का अधिकार नहीं है। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि महाराष्ट्र जमाकर्ताओं के हितों का संरक्षण (एमपीआईडी) अधिनियम के तहत संपत्ति जब्त करने का अधिकार केवल राज्य सरकार के पास है, जिसके लिए अधिसूचना जारी करने की आवश्यकता होती है।
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