21 week pregnancy
Mumbai 

बम्बई हाई कोर्ट ने अविवाहित महिला को दी 21 हफ्ते की प्रेगनेंसी खत्म करने की इजाजत

बम्बई हाई कोर्ट ने अविवाहित महिला को दी 21 हफ्ते की प्रेगनेंसी खत्म करने की इजाजत बम्बई हाई कोर्ट ने 23 साल की अविवाहित महिला को ये अनुमति दी है कि वह 20 हफ्ते से अधिक के गर्भ को खत्म कर सकती है। इस दौरान कोर्ट ने ये भी कहा कि विवाहित महिलाओं को इस तरह की अनुमति पर प्रतिबंध लगाने का मतलब होगा- कानून की छोटी व्याख्या करना। 
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