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बच्चे को मां से न मिलने देना 'क्रूरता' के बराबर - बॉम्बे हाईकोर्ट

बच्चे को मां से न मिलने देना 'क्रूरता' के बराबर -  बॉम्बे हाईकोर्ट 2022 में महिला को घर से निकाल दिया गया: पीठ ने कहा, 'मानसिक उत्पीड़न आज भी दिन - प्रतिदिन जारी है। यह एक गलत कृत्य है।' इसमें कहा गया है कि यह एफआईआर रद्द नहीं की जाएगी क्योंकि यह अदालत के हस्तक्षेप के लिए उपयुक्त मामला नहीं है। महिला के ससुर, सास और ननद ने कथित क्रूरता, उत्पीड़न और आपराधिक धमकी के लिए महाराष्ट्र के जालना जिले में उनके खिलाफ दर्ज 2022 की एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी।
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