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नाबालिग का पीछा यौन उत्पीड़न के बराबर... बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने नहीं दी युवक को राहत

नाबालिग का पीछा यौन उत्पीड़न के बराबर... बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने नहीं दी युवक को राहत  बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच के जस्टिस सानप ने कहा कि नाबालिग की बेरुखी के बावजूद अपीलकर्ता ने स्कूल जाते समय उसका पीछा करना नहीं छोड़ा था। उसका आचरण और व्यवहार उसके इरादे को दर्शाने के लिए पर्याप्त हैं। उसकी मंशा बिल्कुल अच्छी नहीं थी। पीड़िता का साक्ष्य यह साबित करने के लिए काफी है कि उसका यौन उत्पीड़न किया गया है। पीड़िता ने बयान में अपीलकर्ता के व्यवहार और आचरण का स्पष्ट विवरण दिया है। इस तरह जस्टिस सानप ने अपील को खारिज कर दिया और युवक की सजा को कायम रखा।
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कोर्ट ने पीछा करने के 32 वर्षीय आरोपी को किया बरी...'ब्लूटूथ' से बात करने को लेकर हो सकती है गलतफहमी

कोर्ट ने पीछा करने के 32 वर्षीय आरोपी को किया बरी...'ब्लूटूथ' से बात करने को लेकर हो सकती है गलतफहमी एक मजिस्ट्रेट अदालत ने एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का एक महीने तक पीछा करने के आरोपी कालबादेवी के एक 32 वर्षीय व्यवसायी को बरी कर दिया. महिला का आरोप था कि 2019 में ये शख्स उसके करीब आकर ‘गुड मॉर्निंग’ कहता था.
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