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नई दिल्ली : इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025; किसी भी विदेशी नागरिक को बख्शा नहीं जाएगा

नई दिल्ली : इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025; किसी भी विदेशी नागरिक को बख्शा नहीं जाएगा देश की अखंडता पर हमला करने वाले लोगों पर लगाम लगाने के लिए नया विधेयक पेश किया गया है। इस बिल का नाम 'इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025' (अप्रवासन और विदेशी विधेयक 2025) है। बांग्लादेशी हो या पाकिस्तानी, हमारे देश में रहने वाले किसी भी विदेशी नागरिक को इस बिल के लागू होने के बाद बख्शा नहीं जाएगा। उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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Maharashtra 

मुंबई: वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर केंद्र सरकार की नीयत ठीक नहीं - सांसद अरविंद सावंत

मुंबई: वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर केंद्र सरकार की नीयत ठीक नहीं - सांसद अरविंद सावंत शिवसेना यूबीटी के सांसद अरविंद सावंत ने दावा किया है कि वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर केंद्र सरकार की नीयत ठीक नहीं हैं और वह इसके जरिए देश में हिंदू मुस्लिम नैरेटिव गढऩा चाहते हैं। गौरतलब है कि शिवसेना यूबीटी सांसद अरविंद सावंत भी वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर गठित संयुक्त संसदीय समिति का हिस्सा थे। शिवसेना सांसद ने संयुक्त समिति के अध्यक्ष जगदंबिका पाल पर विधेयक पर पर्याप्त चर्चा न कराने का आरोप लगाया। उन्होंने समिति के कामकाज को तानाशाही करार दिया।
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महाराष्ट्र सरकार ने पेश किया एंटी पेपर लीक बिल... अधिकतम 10 साल की सजा, 1 करोड़ का जुर्माना

महाराष्ट्र सरकार ने पेश किया एंटी पेपर लीक बिल... अधिकतम 10 साल की सजा, 1 करोड़ का जुर्माना पेपर लीक को लेकर मचे घमासान के बीच महाराष्ट्र सरकार ने राज्य सरकार की परीक्षाओं को फूलप्रूफ बनाने के लिए एंटी पेपर लीक बिल विधानसभा में पेश किया है। राज्य सरकार ने पेपर लीक रोकने के 10 साल तक जेल की सजा और 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने का प्रावधान किया है।
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मुंबई / बड़े डेवलपर्स को आपराधिक कार्रवाई से छूट? संशोधन विधेयक मानसून सत्र में पेश किया जाएगा

मुंबई / बड़े डेवलपर्स को आपराधिक कार्रवाई से छूट? संशोधन विधेयक मानसून सत्र में पेश किया जाएगा मुंबई: राज्य सरकार ने महाराष्ट्र स्वामित्व फ्लैट अधिनियम (एमओएफए) में संशोधन करने का निर्णय लिया है और यदि संबंधित संशोधन को मंजूरी मिल जाती है, तो यह कानून उन डेवलपर्स पर लागू होगा जो आरईआरए के तहत पंजीकृत नहीं हैं। हालाँकि सरकार ने बयान दिया है कि यह संशोधन केवल ऐसे डेवलपर्स के लिए है, एमओएफए अधिनियम अब रेरा के तहत पंजीकृत डेवलपर्स पर लागू नहीं होगा।
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