महाराष्ट्र राज्य परिवहन के 115 कर्मचारियों समेत वकील गुणरत्न सदावर्ते की जमानत मंजूर
एडवोकेट गुणरत्न सदावर्ते और उनकी पत्नी एडवोकेट जयश्री पाटील को राहत देते हुए अकोला के अकोट कोर्ट ने उनकी जमानत मंजूर कर ली
मुंबई : एनसीपी प्रमुख शरद पवार के मुंबई स्थित सिल्वर ओक निवास के बाहर हुए हिंसक आंदोलन (Sharad Pawar house attack case) मामले में वकील गुणरत्न सदावर्ते (Adv. Gunratna Sadavarte) और महाराष्ट्र राज्य परिवहन निगम के 115 आंदोलन में शामिल रहे कर्मचारियों की जमानत मंजूर हो गई है. मुंबई सेशंस कोर्ट (Mumbai Sessions Court) ने उनकी जमानत मंजूर की है. जमानत के लिए सदावर्ते ने सत्र न्यायालय में अर्जी दायर की थी. सदावर्ते को 50 हजार के निजी मुचलके की शर्त पर और बाकी कर्मचारियों में से हर एक को 10 हजार रुपए की रकम पर जमानत मंजूर की गई है. इस मामले में सदावर्ते समेत राज्य परिवहन निगम के कर्मचारी भी अटके हुए थे. अब उन कर्मचारियों को रिहाई मिल गई है.
लेकिन सदावर्ते शरद पवार के घर के बाहर हमले के अलावा कोल्हापुर के मामले में अच्छी तरह से फंस चुके हैं. यहां इन्हें पांच दिनों की कस्टडी सुनाई गई है. राज्य परिवहन निगम के कर्मचारियों के लिए गाइड बन चुके सदावर्ते के लिए अब आगे की राह क्या होगी? जिन कर्मचारियों की जमानत मिल गई है, अब उनका आगे क्या होगा? क्या उन्हें फिर से काम पर लिया जाएगा, यह देखना अहम होगा.
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