‘3 हजार की बकरी, 2 हजार का जुर्माना’, पौधे खा गई तो औरंगाबाद पुलिस ने दिनभर बांध कर रखा
'Goat worth Rs 3,000, fined Rs 2,000'.

बकरी घास नहीं चरेगी तो क्या मांस चरेगी? लेकिन औरंगाबाद पुलिस को यह कौन समझाए? 3 हजार की बकरी पुलिस स्टेशन के पास पौधे खा गई तो 2 हजार की फाइन भी ठुकी और बकरी दिन भर बांध कर भी रखी.
सूरज पूरब से नहीं उगेगा तो क्या पश्चिम से उगेगा? चांदनी रात में नहीं बिखरेगी तो क्या दिन में बिखरेगी. गंगा गंगोत्री से नहीं बहेगी तो क्या बंगाल की खाड़ी से निकलेगी? जानवरों की दुनिया में गैरकानूनी क्या है? जो प्रकृति के विरुद्ध है, वो उनके लिए गलत है. जानवरों को क्या पता कि क्या होती है चोरी और क्या चोरी के बाद सीनाजोरी? एक बेचारी बकरी महाराष्ट्र के औरंगाबाद के पिशोर पुलिस स्टेशन परिसर में लगे पौधे चर गई. उसे क्या पता कि वह चोरी, और वो भी पुलिस स्टेशन में कर गई!
पौधे खाकर भी वह नहीं भागी. बिंदास खड़ी रही. इसे कहते हैं चोरी, ऊपर से सीनाजोरी.पुलिस हो गई सख्त. झट से हुई एफआईआर दर्ज. दिन भर बांध कर रखी गई बेचारी. तीन हजार की बकरी के लिए उसके मालिक को दो हजार का जुर्माना देना पड़ा. वाह रे औरंगाबाद पुलिस! तूने ये क्या कर डाला?
चार-पांच दिनों पहले ही औरंगाबाद में प्रशासन की ओर से एक ऐसा ही उटपटांग कारनामा सामने आया था. यहां चार कुत्तों ने पूर्व मेयर नंदकुमार घोडले के घर से 15 हजार रुपए के जूते चुराए थे. अब उनको क्या पता कि उन्होंने चोरी की है.(Goat worth Rs 3000 fined Rs 2000) वे तो बस उठा लाए थे. इन कुत्तों को ढूंढने के लिए दो दिन तक महापालिका के सारे कर्मचारी-अधिकारी दिन-रात एक किए रहे. जूते तो मिले नहीं, सीसीटीवी फुटेज के जरिए उन चार में से एक कुत्ता पकड़ में आ गया. (Goat worth Rs 3000 fined Rs 2000) बाकी तीन को ढूंढने के लिए डॉग स्क्वॉड को काम पर लगाया गया. पकड़े गए कुत्ते को अब सजा सुनाई जा रही है. उसकी नसबंदी होने जा रही है.
अब ये बकरी औरंगाबाद पुलिस के अंटे में आई, ऐसी पुलिस से तो राम बचाए भाई!
अब औरंगाबाद प्रशासन के अंटे में यह बकरी आई, ऐसी पुलिस से तो राम बचाए भाई! चलो इंसान और जानवर का फर्क इन्हें नहीं पता, फिर (Goat worth Rs 3000 fined Rs 2000) भी एक सवाल उठ रहा. गुनाह एक बकरी का, पर बकरी को भी सजा और उसके मालिक को भी सजा? या तो बकरी को ही एक दिन के लिए बांंध कर रख लेते, या बकरी के मालिक के खिलाफ ही एफआईआर दर्ज कर लेते. लेकिन नहीं जी, यहां तो मालिक पर एफआईआर दर्ज कर दो हजार का जुर्माना वसूला गया है और बकरी को भी बांध कर रखा गया है.(Goat worth Rs 3000 fined Rs 2000)
यह घटना औरंगाबाद जिले के कन्नड़ तहसील के पिशोर पुलिस स्टेशन की है. बकरी के मालिक का नाम राउफ रज्जाक सैयद है. बकरी मालिक के खिलाफ आईपीसी की धारा 90 (A) के तहत केस दर्ज किया गया है. पिशोर पुलिस स्टेशन की इस अजब-गजब कार्रवाई की सोशल मीडिया में खूब हो रही है खिंचाई.(Goat worth Rs 3000 fined Rs 2000)
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