मुंबई सीरियल ब्लास्ट केस: अबू सलेम को विशेष टाडा कोर्ट से राहत

Mumbai serial blast case: Abu Salem gets relief from special TADA court

मुंबई सीरियल ब्लास्ट केस: अबू सलेम को विशेष टाडा कोर्ट से राहत

मुंबई: एक विशेष टाडा अदालत ने शनिवार को 1993 के मुंबई विस्फोट मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे कुख्यात गैंगस्टर अबू सलेम की जेल में बिताए गए 12 साल की अवधि को माफ करने की याचिका स्वीकार कर ली। सलेम ने अपनी गिरफ्तारी की तारीख से सजा सुनाए जाने तक यानी 11 नवंबर, 2005 से 7 सितंबर, 2017 तक जेल में बिताए 12 साल की सजा कम करने की मांग की थी।

मुंबई: एक विशेष टाडा अदालत ने शनिवार को 1993 के मुंबई विस्फोट मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे कुख्यात गैंगस्टर अबू सलेम की जेल में बिताए गए 12 साल की अवधि को माफ करने की याचिका स्वीकार कर ली। सलेम ने अपनी गिरफ्तारी की तारीख से सजा सुनाए जाने तक यानी 11 नवंबर, 2005 से 7 सितंबर, 2017 तक जेल में बिताए 12 साल की सजा कम करने की मांग की थी। उनके आवेदन पर विशेष टाडा कोर्ट के न्यायाधीश बी. डी. शेल्के ने फैसला सुनाते हुए उनकी मांग मान ली.

 

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बम विस्फोट मामले के अलावा सलेम को 2015 में कंस्ट्रक्शन कारोबारी प्रदीप जैन की हत्या के मामले में भी उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी. इस मामले में, उनकी गिरफ्तारी से लेकर दोषी ठहराए जाने तक जेल में बिताई गई 10 साल की अवधि को जेल प्रशासन ने माफ कर दिया था। हालाँकि, सिलसिलेवार बम विस्फोट मामले में गिरफ्तारी से लेकर सजा तक जेल में बिताए गए उनके समय को माफ नहीं किया गया था।

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सलेम ने दावा किया था कि ऐसा करके सजा से इस अवधि की छूट की मांग करते हुए विशेष अदालत के आदेश की अवहेलना की गई है। उन्होंने सबूत दिया था कि विशेष अदालत ने आदेश में इस अवधि को माफ करने का जिक्र किया था. इसी तरह सलेम ने भी अर्जी में कहा कि यह समझ से परे है कि एक मामले में अवधि माफ कर दी गयी और दूसरे मामले में विचार नहीं किया गया.

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विशेष टाडा अदालत ने स्पष्ट कर दिया था कि दोनों मामलों में उन्हें दी गई सजा एक साथ दी जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त, उसके प्रत्यर्पण को लेकर भारत और पुर्तगाली सरकार के बीच हुई संधि में इस बात पर सहमति बनी कि उस पर अतिरिक्त अपराधों के लिए मुकदमा नहीं चलाया जाएगा।

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इसके अलावा सलेम ने अर्जी में यह भी कहा था कि अगर वह अपने खिलाफ लगाए गए अपराधों में दोषी पाया जाता है तो सजा 25 साल से ज्यादा नहीं होगी. सलेम ने यह भी दावा किया कि वह पुर्तगाली कानून के तहत माफी का हकदार है। जेल प्रशासन द्वारा उसकी सजा की अवधि माफ करने से इनकार करने के बाद सलेम ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था। इसे विशेष टाडा कोर्ट ने स्वीकार कर लिया.

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