वर्ली में हिट एंड रन केस: पुलिस को चकमा देने के लिए मिहिर ने बदला था भेष...
Worli hit and run case: Mihir had changed his disguise to dodge the police...

काले रंग की टी-शर्ट और ट्रैक पैंट पहने और बाल छोटे करवाए मिहिर को बुधवार दोपहर 3:33 बजे मजिस्ट्रेट अदालत में पेश किया गया। अदालत में यह घटनाक्रम उसी दिन हुआ जब शिवसेना ने मिहिर के पिता राजेश शाह को डिप्टी लीडर के पद से हटा दिया। सीएम एकनाथ शिंदे ने पीड़िता कवेरी नखवा के परिवार को 10 लाख रुपये की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की।
मुंबई: वर्ली में बीएमडब्ल्यू हिट-एंड-रन केस के आरोपी 24 वर्षीय मिहिर शाह को बुधवार को सेवरी की एक मजिस्ट्रेट अदालत में पेश किया गया। कोर्ट ने उसे 16 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। पीड़ित पक्ष के वकी ने इसे जघन्य अपराध बताते हुए कहा कि महिला की बेरहमी से हत्या कर दी गई।
गिरफ्तारी से पहले फरार रहे और विरार में पकड़े गए मिहिर को ज्यादा से ज्यादा हिरासत में रखने की मांग करते हुए सरकारी वकील ने कहा कि उसने अपना हुलिया बदलकर छिपने की कोशिश की थी। सरकारी वकील ने कहा कि यह जांच करना जरूरी है कि आरोपी को छिपने के लिए बाल कटवाने और दाढ़ी बनवाने में किसने मदद की।
काले रंग की टी-शर्ट और ट्रैक पैंट पहने और बाल छोटे करवाए मिहिर को बुधवार दोपहर 3:33 बजे मजिस्ट्रेट अदालत में पेश किया गया। अदालत में यह घटनाक्रम उसी दिन हुआ जब शिवसेना ने मिहिर के पिता राजेश शाह को डिप्टी लीडर के पद से हटा दिया। सीएम एकनाथ शिंदे ने पीड़िता कवेरी नखवा के परिवार को 10 लाख रुपये की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की।
सरकारी वकील रवींद्र पाटिल और भारती भोसले ने कहा कि आरोपी ने जांच में सहयोग नहीं किया है। घटना के साक्ष्यों के संबंध में वो भ्रामक जानकारी दे रहा है। मिहिर की हिरासत की मांग करते हुए सरकारी वकीलों ने मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एस पी भोसले के समक्ष यह भी कहा कि बिदावत और मिहिर के बयानों में विसंगतियां हैं। उन्होंने कहा कि इसलिए, दोनों आरोपियों को आमने-सामने बैठाकर गहन जांच करना आवश्यक है। अभियोजन पक्ष का आरोप है कि मिहिर ने कार का नंबर प्लेट हटा दिया था और यह नहीं बताया कि उसने उसे कहां फेंका है।
उन्होंने कहा कि आरोपी ने अपने सह-आरोपी के साथ मिलकर यह अपराध किया है। उसकी मदद से वो घटनास्थल से फरार हो गया उन्होंने कहा कि यह पता लगाना जरूरी है कि अपराध के बाद मिहिर किन लोगों से मिला और किन लोगों ने उसे भागने में मदद की। अ यह जांच करना जरूरी है कि आरोपी के पास ड्राइविंग लाइसेंस था या नहीं। उसका फोन भी जब्त किया जाना चाहिए।
यह जांच करना आवश्यक है कि कार किसके नाम पर थी और किसने आरोपी को इसका इस्तेमाल करने की अनुमति दी थी। उन्होंने कहा कि गवाहों के बयान अभी दर्ज होने बाकी हैं। बचाव पक्ष के वकील आयुष पासबोला ने दलील दी कि पुलिस मंगलवार को ही शाह और ड्राइवर को आमने-सामने बैठा चुकी है और उन्हें घटनास्थल पर भी ले जा चुकी है। उन्होंने कहा कि उनके बयान मेल खाते हैं। पासबोला ने कहा कि कार बरामद कर ली गई है।
बता दें कि शिवसेना नेता के बेटे मिहिर शाह को मंगलवार को विरार से गिरफ्तार किया गया था। मिहिर पर आरोप है कि रविवार को उसने अपनी कार से एक स्कूटर को टक्कर मार दी। इस टक्कर से स्कूटर सवार महिला की मौत हो गई। महिला का नाम कवेरी नखवा था और वह 45 साल की थीं। मिहिर ने पुलिस को बताया कि दुर्घटना के समय कार वही चला रहा था। हादसे के बाद डर के कारण वह घटनास्थल से भाग गया था।
पुलिस ने रविवार को ही मिहिर के पिता राजेश शाह और ड्राइवर बिदावत को हिरासत में ले लिया था। राजेश शाह को सोमवार को जमानत मिल गई, जबकि मंगलवार को सिवड़ी की एक अदालत ने बिदावत की पुलिस हिरासत दो दिन के लिए बढ़ा दी है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक वे यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि मिहिर कितनी देर से कार चला रहा था।
गिरफ्तारी के बाद मिहिर को मेडिकल जांच के लिए जेजे अस्पताल ले जाया गया। जहां डॉक्टरों ने उसके खून के नमूने लिए। इन नमूनों को जांच के लिए भेज दिया गया है। पुलिस ने कहा कि वे मिहिर और बिदावत को आमने-सामने बैठाकर पूछताछ करेंगे और दोनों को घटनास्थल पर भी ले जाएंगे ताकि उनके बयानों की पुष्टि हो सके।
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