महाराष्ट्र बंद को अनुमति नहीं मुंबई उच्च न्यायालय ने दिया कानूनी कार्रवाई करने का आदेश
Maharashtra bandh not allowed, Mumbai High Court orders to take legal action
Maharashtra bandh not allowed, Mumbai High Court orders to take legal action ,Adv. Gunaratna Sadavarte and others had filed a petition against the shutdown
मुंबई : राज्य में महिला अत्याचारों की घटनाओं को लेकर निषेध दर्ज कराने हेतु विपक्षी दलों द्वारा कल शनिवार 24 अगस्त को महाराष्ट्र बंद का आवाहन किया गया है. वहीं एड. गुणरत्न सदावर्ते सहित कुछ अन्य लोगों ने उस प्रस्तावित बंद के खिलाफ मुंबई उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की थी. जिस पर तत्काल सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि, किसी भी राजनीतिक दल को बंद करवाने की कोई अनुमति नहीं है और यदि किसी ने जबरन ऐसा कोई प्रयास किया, तो सरकार द्वारा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए.
महाराष्ट्र बंद के खिलाफ दायर याचिका में कहा गया है कि, बदलापुर की जिस घटना को लेकर विरोध हो रहा है, वह पूरी तरह से योग्य है और दो छोटी बच्चियों का यौन शोषण करने वाले आरोपी को फांसी की सजा होनी ही चाहिए. इसके लिए कानूनी प्रक्रिया कापूर्ण होना जरुरी है. परंतु इसके लिए पूरे राज्य को बंधक नहीं बनाया जा सकता. क्योंकि इस बंद की वजह से आम जनजीवन अस्त व्यस्त होने के साथ ही सर्वसामान्यों को काफी तकलीफों का सामना करना पडेगा और करोडों रुपए का आर्थिक लेन-देन ही ठप हो जाएगी. अतः
ऐसे संवेदनशील मामले को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए और किसी भी राजनीतिक दल को महाराष्ट्र बंद रखने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए. इस याचिका पर हुई सुनवाई पश्चात अदालत ने कल प्रस्तावित किये गये बंद को अनुमति देने से इंकार करते हुए कहा कि, यदि कही पर भी जबरन बंद कराने का प्रयास किया गया, तो संबंधितों के खिलाफ सरकार दारा कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए
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