मुंबई / मेडिकल खर्च के लिए बीमाधारक को दावा करने का अधिकार नहीं - हाई कोर्ट

Mumbai / The policyholder has no right to claim for medical expenses - High Court

मुंबई / मेडिकल खर्च के लिए बीमाधारक को दावा करने का अधिकार नहीं - हाई कोर्ट

मुंबई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि विदेश में बीमार पड़ने के बाद ओवरसीज ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत भारत में हुए मेडिकल खर्च के लिए बीमाधारक को दावा करने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की याचिका को स्वीकार करते हुए मामले को वापस मुंबई के बीमा लोकपाल के पास भेज दिया है।

मुंबई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि विदेश में बीमार पड़ने के बाद ओवरसीज ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत भारत में हुए मेडिकल खर्च के लिए बीमाधारक को दावा करने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की याचिका को स्वीकार करते हुए मामले को वापस मुंबई के बीमा लोकपाल के पास भेज दिया है। टाटा एआईजी ने लोकपाल के 4 मई के फैसले को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें बीमा कंपनी को निर्देश दिया गया था कि वह बीमाधारक द्वारा अपनी ट्रैवल पॉलिसी के तहत भारत में जारी इलाज के लिए दावे स्वीकार करे।


बीमाधारक ने 17 जनवरी, 2023 से 16 मई, 2023 तक टाटा एआईजी से "ट्रैवल गार्ड पॉलिसी सिल्वर विदाउट सब लिमिट्स" नामक ओवरसीज ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी। बीमाधारक और उनकी पत्नी 3 मई को यूरोप की यात्रा पर गए थे। उन्होंने दावा किया कि अपनी यात्रा के दौरान उन्हें चक्कर आने के लक्षण महसूस हुए, जिसके लिए उन्होंने रोम में इलाज कराया। हालांकि, उन्हें अपनी यात्रा बीच में ही रोकनी पड़ी और 10 मई को वे भारत लौट आए, जहां उनका इलाज जारी रहा। उन्हें 15 से 22 मई तक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनके दाहिने कोस्टेरोलेटरल मेडुला में सबएक्यूट इन्फार्क्ट का निदान किया गया।

Read More मुंबई मनपा : मरीजों को दवाइयों का संकट झेलना पड़ सकता; वितरकों का लगभग 120 करोड़ रुपए का भुगतान चार महीने से बकाया


उन्होंने भारत में अस्पताल में उनके उपचार पर हुए खर्च का दावा करते हुए बीमा कंपनी के समक्ष दावा प्रस्तुत किया। टाटा एआईजी ने बीमा पॉलिसी की शर्तों और नियमों के आधार पर दावे की देयता से इनकार कर दिया।एक शिकायत पर, बीमा लोकपाल ने कंपनी को बीमाधारक के संपूर्ण दावे पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया।टाटा एआईजी के वकील ने प्रस्तुत किया कि लोकपाल यह विचार करने में विफल रहा कि पॉलिसी की शर्तें बीमाधारक को भारत में किए गए चिकित्सा व्यय के संबंध में कोई दावा करने से रोकती हैं।

Read More वसई बंदूक की नोक पर 45 लाख रुपये कीमत का 600 ग्राम सोना लेकर फरार; मामला दर्ज 


टाटा एआईजी ने तर्क दिया कि लोकपाल ने यह कारण दर्ज करके गलत तरीके से निर्णय पारित किया है कि चूंकि कंपनी विदेशी चिकित्सा व्यय का भुगतान करने के लिए तैयार है, इसलिए यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि भारत में उपचार विदेश से किए गए उपचार के क्रम में है, इसलिए अनुमति दी जाती है। हालांकि, बीमाधारक ने तर्क दिया कि चूंकि वह बहुत बीमार हो गया था, इसलिए उसे अपना दौरा रद्द करना पड़ा और भारत लौटना पड़ा, इसलिए वह खर्चों की वसूली की मांग करने का हकदार है।

Read More ठाणे : शादी का झांसा देकर 25 वर्षीय बार सिंगर के साथ यौन संबंध बनाने और उसे बदनाम करने के आरोप में व्यक्ति गिरफ्तार

Post Comment

Comment List

Advertisement

Sabri Human Welfare Foundation

Join Us on Social Media

Latest News

सरपंच संतोष देशमुख की क्रूर हत्या; चाहे कोई भी हो, कार्रवाई की जाएगी - अजीत पवार सरपंच संतोष देशमुख की क्रूर हत्या; चाहे कोई भी हो, कार्रवाई की जाएगी - अजीत पवार
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने बीड जिले के मसाजोग गांव के सरपंच संतोष देशमुख की हत्या के लिए जिम्मेदार...
मुंबई: बैंकॉक से 15.92 करोड़ रुपये की हाइड्रोपोनिक वीड की तस्करी करने के आरोप में तीन लोग गिरफ्तार
मुंबई : ईडी ने 38 करोड़ रुपये के टोरेस निवेश “धोखाधड़ी” की जांच के लिए मामला दर्ज किया 
मुंबई: आईएनएस सूरत, नीलगिरी और वाघशीर राष्ट्र को समर्पित
महाराष्ट्र : एक महीना बीत जाने के बाद भी एकनाथ शिंदे ने नहीं छोड़ा मुख्यमंत्री बंगला वर्षा
नवी मुंबई: पिछले 14 दिनों में 33 दुर्घटनाएं; 14 लोगों की चली गई जान
मानखुर्द इलाके में 17 वर्षीय नाबालिग ने चाकू की नोंक पर महिला से किया बलात्कार; पोक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज

Advertisement

Sabri Human Welfare Foundation

Join Us on Social Media