मुंबई / व्यवसायी से 10.39 लाख की धोखाधड़ी
Businessman cheated of Rs 10.39 lakh
63 वर्षीय एक व्यवसायी को धोखाधड़ी में 10.39 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। पीड़ित की कंपनी जो प्लास्टिक कंटेनर बनाने का व्यवसाय करती है, उन्हें सामग्री की आपूर्ति के लिए ताइवान स्थित एक कंपनी से बातचीत कर रही थी। साइबर जालसाज ने ताइवान की कंपनी के समान दिखने वाला एक ईमेल आईडी बनाया और पीड़ित को धोखाधड़ी वाले ईमेल में दिए गए बैंक खाते में पैसे जमा करने के लिए प्रेरित किया।
मुंबई। 63 वर्षीय एक व्यवसायी को धोखाधड़ी में 10.39 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। पीड़ित की कंपनी जो प्लास्टिक कंटेनर बनाने का व्यवसाय करती है, उन्हें सामग्री की आपूर्ति के लिए ताइवान स्थित एक कंपनी से बातचीत कर रही थी। साइबर जालसाज ने ताइवान की कंपनी के समान दिखने वाला एक ईमेल आईडी बनाया और पीड़ित को धोखाधड़ी वाले ईमेल में दिए गए बैंक खाते में पैसे जमा करने के लिए प्रेरित किया।
पुलिस के अनुसार, पीड़ित वर्ली का निवासी है और लोअर परेल में उसकी कंपनी है। इस साल मार्च में, पीड़ित की मुलाकात ताइवान स्थित कंटेनर मोल्ड निर्माण कंपनी के बिक्री और विपणन विभाग के एक सदस्य से हुई थी और दोनों के बीच ताइवान की कंपनी से सामग्री की खरीद के संबंध में एक व्यापारिक लेनदेन के लिए बातचीत हुई थी। 21 जून को, ताइवान स्थित कंपनी ने पीड़ित की कंपनी के लिए आवश्यक सामग्री की कुल लागत का कोटेशन ईमेल किया। हालांकि मेल में तीस प्रतिशत एडवांस भेजने की बात कही गई थी, लेकिन मेल में कंपनी के बैंक विवरण नहीं दिए गए थे, जिसके बाद पीड़ित की कंपनी ने ताइवान स्थित कंपनी को अपने बैंक खाते का विवरण भेजने के लिए मेल किया।
हालांकि, 26 जून को पीड़ित की कंपनी को एक स्कैमर से एक ईमेल मिला, जिसने ताइवान की कंपनी के समान दिखने वाला एक फर्जी ईमेल बनाया था और उक्त मेल में बैंक खाते का विवरण था, जिसमें पीड़ित से पैसे जमा करने के लिए कहा गया था। इसके अनुसार, पीड़ित की कंपनी ने 27 जून को 12450 यूएसडी (10.39 लाख रुपये) का भुगतान किया और तीन दिन बाद, पीड़ित ने ताइवान की कंपनी को भुगतान करने के बारे में सूचित किया, जिसने बदले में जवाब दिया कि उन्हें कोई भुगतान नहीं मिला है और जिस खाते में भुगतान किया गया था, वह उनकी कंपनी का नहीं है। तब पीड़ित को एहसास हुआ कि उसके साथ धोखाधड़ी हुई है, जिसके बाद उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। मुंबई की साइबर अपराध पुलिस ने भारतीय दंड संहिता और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत धोखाधड़ी और जालसाजी का मामला दर्ज किया है।
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