मुंबई: डुप्लीकेट नामों से बेचे जा रहे उत्पादों पर रोक; ब्रांड स्केचर्स को हाई कोर्ट से अंतरिम राहत
Mumbai: Ban on selling products under duplicate names; High Court grants interim relief to brand Skechers
ट्रेडमार्क उल्लंघन मामले में अंतरराष्ट्रीय फुटवियर ब्रांड स्केचर्स को हाई कोर्ट से अंतरिम राहत मिली है। अदालत ने ‘स्कचर्स’ के नाम पर बेचे जाने वाले डुप्लीकेट उत्पादों पर रोक लगा दी है। याचिका में दावा किया गया कि कुछ कंपनियां उसकेट्रेडमार्क और कलात्मक डिजाइन वाले डुप्लीकेट सामान बेच रही हैं। जिससे ब्रांड की प्रतिष्ठा और साख को नुकसान पहुंच सकता है।
मुंबई: ट्रेडमार्क उल्लंघन मामले में अंतरराष्ट्रीय फुटवियर ब्रांड स्केचर्स को हाई कोर्ट से अंतरिम राहत मिली है। अदालत ने ‘स्कचर्स’ के नाम पर बेचे जाने वाले डुप्लीकेट उत्पादों पर रोक लगा दी है। याचिका में दावा किया गया कि कुछ कंपनियां उसकेट्रेडमार्क और कलात्मक डिजाइन वाले डुप्लीकेट सामान बेच रही हैं। जिससे ब्रांड की प्रतिष्ठा और साख को नुकसान पहुंच सकता है।
स्केचर्स अमेरिका (यूएसए) और उसके भारतीय वितरण भागीदार के पास ट्रेडमार्क का अधिकार है। न्यायमूर्ति आर.आई.चागला की एकलपीठ के समक्ष कंपनी की याचिका पर सुनवाई हुई। पीठ ने कहा कि यह हरकत वादी के ट्रेडमार्क को बेईमानी से अपनाने का मामला है। यह निर्णय स्केचर्स द्वारा दायर अंतरिम आवेदन के जवाब में जारी किया गया था, जिसमें तत्काल राहत की मांग की गई थी।
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