मुंबई : एयरलाइन कर्मचारी समेत दो भाइयों को दुबई से सोने की तस्करी के मामले में नहीं मिली राहत
Mumbai: Two brothers including an airline employee did not get relief in the case of gold smuggling from Dubai
बॉम्बे हाई कोर्ट से एयरलाइन कर्मचारी समेत दो भाइयों को दुबई से सोने की तस्करी के मामले में राहत नहीं मिली। अदालत ने सीमा शुल्क आयुक्त के 36 सोने की छड़ें (4197 ग्राम) और 2.85 लाख रुपए जब्त करने के आदेश को रद्द करने से इनकार कर दिया। आरोपियों ने इस साल जनवरी में दुबई से सोने की तस्करी करने की कोशिश की थी।
मुंबई : बॉम्बे हाई कोर्ट से एयरलाइन कर्मचारी समेत दो भाइयों को दुबई से सोने की तस्करी के मामले में राहत नहीं मिली। अदालत ने सीमा शुल्क आयुक्त के 36 सोने की छड़ें (4197 ग्राम) और 2.85 लाख रुपए जब्त करने के आदेश को रद्द करने से इनकार कर दिया। आरोपियों ने इस साल जनवरी में दुबई से सोने की तस्करी करने की कोशिश की थी। न्यायमूर्ति एम.एस.सोनक और न्यायमूर्ति जितेंद्र जैन की पीठ के समक्ष एयरलाइन कर्मचारी जेम्स जॉन, दो भाई नरेश पाहुजा और मुकेश पाहुजा की याचिका पर सुनवाई हुई।
याचिका में सीमा शुल्क आयुक्त के 36 सोने की छड़ें (4197 ग्राम) और 2.85 लाख रुपए जब्त के आदेश को रद्द करने का अनुरोध किया गया। पीठ ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि तस्करी और कानूनी प्रक्रियाओं का पालन नहीं करने के पर्याप्त सबूत हैं। याचिकाकर्ताओं ने दुबई से सोने की तस्करी करने की कोशिश की और सीमा शुल्क अधिकारियों का अपने कब्जे में मौजूद सोने की घोषणा करने का उनका कोई इरादा नहीं था।
सीमा शुल्क अधिकारियों ने यात्री वकास अब्दुल हामिद शेख से उस समय सोना जब्त किया, जब वह एयरलाइन कर्मचारी जेम्स जॉन को सोने का पैकेट सौंपने का प्रयास कर रहा था। उसी एयरलाइन पर होने के बावजूद मुकेश पाहुजा ने उस समय सोने के स्वामित्व का दावा नहीं किया। बाद में उन्होंने न्याय निर्णयन कार्यवाही के दौरान 3 मई 2015 की तारीख वाला एक खरीद का चालान प्रस्तुत किया। सीमा शुल्क अधिकारियों ने उस चालान को अविश्वसनीय पाया। इसे जब्ती के बाद ही प्रस्तुत किया गया था। इसके अलावा चालान में उल्लिखित सोने के लिए कोई भुगतान का प्रमाण नहीं दिया गया था।
Comment List