VBA candidate's nomination rejected; Bombay High Court seeks response from Election Commission of India
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Read More... वीबीए उम्मीदवार का नामांकन खारिज; बॉम्बे हाईकोर्ट ने भारतीय चुनाव आयोग से जवाब मांगा
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By Online Desk
बॉम्बे हाईकोर्ट ने भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) से जवाब मांगा कि उसने वंचित बहुजन अघाड़ी (वीबीए) के उम्मीदवार का नामांकन किस आधार पर खारिज किया, जिसने 30 अक्टूबर को सुबह 11 बजे के बाद अपना नामांकन दाखिल किया था।जस्टिस आरिफ डॉक्टर और सोमशेखर सुंदरसन की पीठ ने सुबह 11 बजे की समयसीमा के पीछे के तर्क पर सवाल उठाया। हाईकोर्ट बांद्रा पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र से वीबीए के उम्मीदवार आकिफाहमद दफेदार की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। उनके नामांकन पत्र को रिटर्निंग ऑफिसर (आरओ) ने इस आधार पर खारिज कर दिया था कि वे सुबह 11 बजे के बाद दाखिल किए गए थे।
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