Bombay High Court warns; ₹5 lakh fine for stopping redevelopment of 83-year-old building
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Read More... बॉम्बे हाई कोर्ट ने दी चेतावनी; 83 साल पुरानी इमारत के पुनर्विकास को रोकने के लिए ₹5 लाख का जुर्माना
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By Online Desk
बॉम्बे हाई कोर्ट ने चेतावनी दी है कि मकान मालिकों या डेवलपर्स पर किराएदारों को अनुचित लाभ देने के लिए दबाव डालने के लिए अदालतों का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता। "दुर्भाग्य से, इस तरह के मामले आम हो गए हैं। रिट याचिकाएँ दायर की जाती हैं और परियोजनाएँ विलंबित होती हैं," अदालत ने 67 वर्षीय कांदिवली निवासी और बुबना बंगले के किराएदार खिमजीभाई पटाडिया पर याचिकाएँ दायर करके 83 साल पुरानी इमारत के पुनर्विकास को रोकने के लिए ₹5 लाख का जुर्माना लगाते हुए कहा।
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