मुंबई : जेल सिपाहियों की चयन प्रक्रिया में भ्रष्टाचार के आरोपों से नौ पुलिस अधिकारी बरी
Nine police officers acquitted of corruption charges in the selection process of jail constables
बॉम्बे हाई कोर्ट ने जेल सिपाहियों की चयन प्रक्रिया में भ्रष्टाचार के आरोपों से नौ पुलिस अधिकारियों को बरी कर दिया है। न्यायमूर्ति संदीप मार्ने ने उन अधिकारियों के पक्ष में फैसला सुनाया, जिन पर वरिष्ठ अधिकारियों के इशारे पर चयनित उम्मीदवारों के स्कोर में हेराफेरी करने के आरोप थे।पश्चिमी महाराष्ट्र की विभिन्न जेलों के क्लर्क से लेकर अधीक्षक तक, बर्खास्त किए गए अधिकारियों को 2006 के एक मामले में फंसाया गया था।
मुंबई : बॉम्बे हाई कोर्ट ने जेल सिपाहियों की चयन प्रक्रिया में भ्रष्टाचार के आरोपों से नौ पुलिस अधिकारियों को बरी कर दिया है। न्यायमूर्ति संदीप मार्ने ने उन अधिकारियों के पक्ष में फैसला सुनाया, जिन पर वरिष्ठ अधिकारियों के इशारे पर चयनित उम्मीदवारों के स्कोर में हेराफेरी करने के आरोप थे।पश्चिमी महाराष्ट्र की विभिन्न जेलों के क्लर्क से लेकर अधीक्षक तक, बर्खास्त किए गए अधिकारियों को 2006 के एक मामले में फंसाया गया था।
राज्य के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने पुणे के तत्कालीन उप महानिरीक्षक जेल (पश्चिमी क्षेत्र), धनजी चौधरी, उनकी निजी सचिव निर्मला जाधव और स्थापना क्लर्क चांद दादासाहेब मुल्ला के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी।एसीबी ने आरोप लगाया कि तीनों ने एक आपराधिक साजिश रची थी, जिसके परिणामस्वरूप 67 जेल सिपाहियों के पदों के लिए चयन प्रक्रिया के दौरान जालसाजी, रिकॉर्ड में हेराफेरी और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ। बाद में एसीबी की चार्जशीट में नौ अधिकारियों को आरोपी बनाया गया।
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