सेबी ने इलेक्ट्रोपार्ट्स इंडिया के बैंक और डीमैट खातों को कुर्क करने का आदेश दिया
Sebi orders attachment of bank and demat accounts of Electroparts India
पूंजी बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने करीब 68.5 लाख रुपये का बकाया वसूलने के लिए वीडियोकॉन के प्रमोटर वेणुगोपाल धूत और इलेक्ट्रोपार्ट्स इंडिया के बैंक और डीमैट खातों को कुर्क करने का आदेश दिया है।रिकवरी अधिकारी ने वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेड पर सितंबर 2021 से सितंबर 2024 तक जुर्माना न चुकाने पर ₹9,25,000 का जुर्माना भी लगाया है।
मुंबई: पूंजी बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने करीब 68.5 लाख रुपये का बकाया वसूलने के लिए वीडियोकॉन के प्रमोटर वेणुगोपाल धूत और इलेक्ट्रोपार्ट्स इंडिया के बैंक और डीमैट खातों को कुर्क करने का आदेश दिया है।रिकवरी अधिकारी ने वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेड पर सितंबर 2021 से सितंबर 2024 तक जुर्माना न चुकाने पर ₹9,25,000 का जुर्माना भी लगाया है।
इससे पहले नियामक ने 30 सितंबर को वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज के शेयरों में इनसाइडर ट्रेडिंग गतिविधियों के एक मामले में वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज की प्रमोटर इकाई इलेक्ट्रोपार्ट्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड और इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) वेणुगोपाल धूत को नोटिस भेजकर 15 दिनों के भीतर बकाया राशि का भुगतान करने की मांग की थी। धूत और इलेक्ट्रोपार्ट्स (इंडिया) द्वारा उन पर लगाए गए जुर्माने का भुगतान न करने के बाद कुर्की नोटिस भेजा गया है।बाजार नियामक ने ब्याज और वसूली लागत सहित लंबित बकाया राशि वसूलने के लिए वेणुगोपाल धूत और इलेक्ट्रोपार्ट्स (इंडिया) के बैंक, डीमैट खातों और म्यूचुअल फंड फोलियो को कुर्क करने का आदेश दिया।
सेबी के आदेश में कहा गया है कि उसके पास यह मानने के लिए पर्याप्त कारण हैं कि डिफॉल्टर बैंक खातों और डीमैट खातों या म्यूचुअल फंड फोलियो में प्रतिभूतियों का निपटान कर सकते हैं और "प्रमाणपत्र के तहत देय राशि की वसूली में देरी या बाधा उत्पन्न होगी" और आगे सभी बैंकों, डिपॉजिटरी और म्यूचुअल फंड को खातों से किसी भी डेबिट की अनुमति नहीं देने के लिए कहा। सितंबर 2021 में, सेबी ने वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज की प्रतिभूतियों में इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए धूत और दो प्रमोटर संस्थाओं - इलेक्ट्रोपार्ट्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड और वीडियोकॉन रियल्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड पर 25-25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था।
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