बॉम्बे HC ने बॉलीवुड एक्टर और डायरेक्टर महेश मांजरेकर की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी
मुंबई : बॉम्बे हाई कोर्ट ने बॉलीवुड एक्टर और डायरेक्टर महेश मांजरेकर की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। महेश ने अपनी मराठी फिल्म ‘नय वारनभात लोन्चा कोन नाय कोंचा’ में बच्चों के साथ कुछ अश्लील सीन शूट करने आरोप है। इस के चलते डायरेक्टर पर पॉस्को एक्ट के साथ ही आईपीसी की धारा 292, 34 और आईटी ऐक्ट 67, 67 बी के तहत मामला दर्ज किया गया है।
महेश मांजरेकर ने दी थी याचिका
महेश मांजरेकर ने पिछले महीने हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर मामले को रद्द करने की मांग की थी और गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा मांगी थी। जस्टिस एसएस शिंदे की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले में अभी कोई आदेश देने से इनकार करते हुए सुनवाई स्थगित कर दी है।
कोर्ट की सुनवाई के बाद एडवोकेट रवि सूर्यवंशी, वरिष्ठ वकील स्वप्निल अंबुरे और एडवोकेट पोंडा ने अपने बयान में कहा, ‘माननीय न्यायालय ने फिल्म ‘नय वारनभात लोन्चा कोन नाय कोंचा’ के डायरेक्टर और प्रड्यूसर को को गिरफ्तारी से छूट दे दी है। इसके साथ ही राज्य पुलिस को उनके खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने के निर्देश जारी किए गए हैं। महेश मांजरेकर और उनकी टीम जांच में पुलिस का पूरा सहयोग कर रही है।
महेश मांजरेकर की फिल्म पर आरोप है कि इसमें नाबालिग बच्चों को सेक्सुअल ऐक्ट में दिखाया गया है। इस पर उनके वकील ने कोर्ट में तर्क दिया कि फिल्म में ऐसा कोई सीन नहीं था। हां, फिल्म के ट्रेलर में इसका एक हिस्सा था, जिसे विरोध के तुरंत बाद YouTube से हटा दिया गया था। एडवोकेट अंबुरे ने कहा, ‘अदालत ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि ट्रेलर को हटा दिया गया और सीबीएफसी के सेंसर सर्टिफिकेट के बाद ही फिल्म को रिलीज किया गया।’
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