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अतिक्रमण कर बना है आम आदमी पार्टी का ऑफिस, 15 जून तक करें खाली - सुप्रीम कोर्ट

अतिक्रमण कर बना है आम आदमी पार्टी का ऑफिस, 15 जून तक करें खाली - सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ने अपना आदेश सुनाते हुए कहा कि यह दिल्ली हाईकोर्ट को दी गई जमीन पर अतिक्रमण है। इस जमीन का उद्देश्य राउज एवेन्‍यू कोर्ट के लिए अतिरिक्त कोर्टरूम का निर्माण करना है। वहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से पक्ष रखते हुए वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि 2015 के दौरान यह आप को यह जमीन दी गई थी। पार्टी देश की 6 राष्ट्रीय पार्टियों में से एक है और उसे भूखंड की जरुरत है।  
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