Mumbai / The policyholder has no right to claim for medical expenses - High Court
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मुंबई / मेडिकल खर्च के लिए बीमाधारक को दावा करने का अधिकार नहीं - हाई कोर्ट

मुंबई / मेडिकल खर्च के लिए बीमाधारक को दावा करने का अधिकार नहीं - हाई कोर्ट मुंबई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि विदेश में बीमार पड़ने के बाद ओवरसीज ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत भारत में हुए मेडिकल खर्च के लिए बीमाधारक को दावा करने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की याचिका को स्वीकार करते हुए मामले को वापस मुंबई के बीमा लोकपाल के पास भेज दिया है।
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