ठाणे : नशे की हालत में दोस्त की हत्या करने के आरोपी को अदालत ने किया बरी...
Thane: Court acquits the accused of killing his friend in a drunken state...
ठाणे जिले की अदालत ने 29 साल के शख्स को बरी कर दिया है। उस पर नशे की हालत में अपने दोस्त पर हमला करने और उसकी हत्या करने का आरोप था। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एस बी अग्रवाल ने आशु छोटेलाल बर्मन को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) के तहत आरोपों से बरी करते हुए कहा कि मामले में दूसरा पहलू भी हो सकता है इसे ध्यान में रखते हुए बरी किया जाना चाहिए। यानी संदेह का लाभ दिया जाना चाहिए। बता दें, यह आदेश 24 सितंबर को जारी किया गया था।
ठाणे : ठाणे जिले की अदालत ने 29 साल के शख्स को बरी कर दिया है। उस पर नशे की हालत में अपने दोस्त पर हमला करने और उसकी हत्या करने का आरोप था। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एस बी अग्रवाल ने आशु छोटेलाल बर्मन को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) के तहत आरोपों से बरी करते हुए कहा कि मामले में दूसरा पहलू भी हो सकता है इसे ध्यान में रखते हुए बरी किया जाना चाहिए। यानी संदेह का लाभ दिया जाना चाहिए। बता दें, यह आदेश 24 सितंबर को जारी किया गया था।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, बर्मन ने 15 अक्तूबर, 2020 को 150 रुपये की राशि को लेकर शराब के नशे में विवाद के बाद अपने दोस्त राजू उर्फ सुदामा राजकरण पटेल पर हमला कर दिया था। पीड़ित की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने संकेत दिया कि मौत का कारण कार्डियोरेस्पिरेटरी अरेस्ट, शॉक, पॉलीट्रॉमा था और इसके बाद फोरेंसिक जांच हुई। सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने कहा, 'हालांकि ऐसा लगता है कि उस वक्त कुछ झगड़ा हुआ था, लेकिन स्पष्ट और ठोस सबूत के अभाव में आरोपी को हत्या के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।
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