the daughter will not get any limited or full inheritance rights in his property
Mumbai 

मुंबई: अगर 1956 से पहले पिता की मृत्यु हो गई हो तो बेटी को उनकी संपत्ति में कोई भी सीमित या पूर्ण उत्तराधिकार अधिकार नहीं मिलेगा

मुंबई: अगर 1956 से पहले पिता की मृत्यु हो गई हो तो बेटी को उनकी संपत्ति में कोई भी सीमित या पूर्ण उत्तराधिकार अधिकार नहीं मिलेगा बॉम्बे हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि अगर हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के लागू होने से पहले ही पिता की मृत्यु हो गई हो और वह अपने पीछे विधवा और एक बेटी छोड़ गए हों, तो बेटी को उनकी संपत्ति में कोई भी सीमित या पूर्ण उत्तराधिकार अधिकार नहीं मिलेगा। जस्टिस एएस चंदुरकर और जितेंद्र जैन की पीठ ने इस मुद्दे पर फैसला सुनाया, जो 2007 में दो एकल न्यायाधीशों की पीठों द्वारा परस्पर विरोधी विचारों के बाद एक खंडपीठ को सौंपे जाने के लगभग 20 साल बाद हुआ।
Read More...

Advertisement