Navi Mumbai: Driver sentenced to three months simple imprisonment and Rs 3
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नवी मुंबई: ड्राइवर को सार्वजनिक रूप से अभद्रता करने के आरोप में तीन महीने के साधारण कारावास और 3,000 रुपये के जुर्माने की सजा

नवी मुंबई: ड्राइवर को सार्वजनिक रूप से अभद्रता करने के आरोप में तीन महीने के साधारण कारावास और 3,000 रुपये के जुर्माने की सजा 34 वर्षीय ड्राइवर रमेश ढोंडीबा परते को सार्वजनिक रूप से अभद्रता करने के आरोप में तीन महीने के साधारण कारावास और 3,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। यह फैसला न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (जेएमएफसी) बेलापुर के मजिस्ट्रेट मुदस्सर नदीम ने सुनाया। जुर्माना न भरने की स्थिति में आरोपी को अतिरिक्त 15 दिन जेल में बिताने होंगे।
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