नवी मुंबई: ड्राइवर को सार्वजनिक रूप से अभद्रता करने के आरोप में तीन महीने के साधारण कारावास और 3,000 रुपये के जुर्माने की सजा
Navi Mumbai: Driver sentenced to three months simple imprisonment and Rs 3,000 fine for public indecency
34 वर्षीय ड्राइवर रमेश ढोंडीबा परते को सार्वजनिक रूप से अभद्रता करने के आरोप में तीन महीने के साधारण कारावास और 3,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। यह फैसला न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (जेएमएफसी) बेलापुर के मजिस्ट्रेट मुदस्सर नदीम ने सुनाया। जुर्माना न भरने की स्थिति में आरोपी को अतिरिक्त 15 दिन जेल में बिताने होंगे।
नवी मुंबई: 34 वर्षीय ड्राइवर रमेश ढोंडीबा परते को सार्वजनिक रूप से अभद्रता करने के आरोप में तीन महीने के साधारण कारावास और 3,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। यह फैसला न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (जेएमएफसी) बेलापुर के मजिस्ट्रेट मुदस्सर नदीम ने सुनाया। जुर्माना न भरने की स्थिति में आरोपी को अतिरिक्त 15 दिन जेल में बिताने होंगे।
यह सजा 26 नवंबर, 2018 को दर्ज की गई एक घटना से उपजी है, जब परते ने अश्लील इशारों के माध्यम से एक महिला की शील का अपमान किया था, जो भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 509 का उल्लंघन है। यह घटना कोपरखैरने में बालमाता अस्पताल के पास हुई, जब शिकायतकर्ता, खरीदारी से घर लौट रही एक महिला ने अपने घर के बाहर अपनी कार खड़ी की। फुटपाथ पर खड़े आरोपी ने अपनी पैंट उतारी और उसकी ओर अश्लील इशारे किए।
शिकायतकर्ता ने राहगीरों और अपने पति की मदद से पार्टे को पकड़ने में कामयाबी हासिल की, जिसे बाद में पुलिस के हवाले कर दिया गया। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने शिकायतकर्ता, उसके पति और बिल्डिंग के चौकीदार की गवाही सहित सबूत पेश किए, जिनमें से सभी ने घटनाओं की पुष्टि की। आरोपी के बचाव पक्ष ने सबूतों में विसंगतियों और मेडिकल जांच न होने का तर्क दिया, लेकिन वह अदालत को समझाने में विफल रहा। मजिस्ट्रेट ने कृत्य की गंभीरता पर जोर देते हुए कहा कि यह न केवल अभद्र था, बल्कि सार्वजनिक सेटिंग में पीड़िता की गरिमा और विनम्रता का भी उल्लंघन था।
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