...क्या धर्म परिवर्तन को लेकर नया बिल लाने की तैयारी में है शिंदे-बीजेपी सरकार?
... Is the Shinde-BJP government preparing to bring a new bill regarding religious conversion?

पालघर निवासी श्रद्धा वालकर की हत्या के बाद से दूसरे धर्म में शादी करने को लेकर प्रदेश सरकार इस मसले को लेकर काफी गंभीर है. माना जा रहा है कि बीजेपी समर्थित शिंदे सरकार धर्म परिवर्तन के आधार पर शादी को लेकर नया बिल लाने की तैयार में जुटी है.
महाराष्ट्र : महाराष्ट्र के पालघर निवासी श्रद्धा वालकर की हत्या के बाद से दूसरे धर्म में शादी करने को लेकर प्रदेश सरकार इस मसले को लेकर काफी गंभीर है. माना जा रहा है कि बीजेपी समर्थित शिंदे सरकार धर्म परिवर्तन के आधार पर शादी को लेकर नया बिल लाने की तैयार में जुटी है.
वर्तमान में इस बात की चर्चा इसलिए है कि महाराष्ट्र सरकार ने एक सर्कुलर जारी किया है. सर्कुलर के कहा गया है कि जिन लड़कियों ने दूसरे धर्म में शादी की है, उनके परिवारों से संपर्क किया जाएगा. इस बात को लेकर सरकार की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है.
13 सदस्यीय समिति गठित
इस मसले को लेकर शिंदे सरकार में महिला और बाल विकास मंत्री मगंल प्रभात लोढ़ा ने 13 सदस्यीय समिति का गठन भी कर दिया है. इससे पहले एक सर्कुलर जारी कर अंतरजातीय विवाह को भी इस कटेगरी में शामिल किया था, लेकिन बाद में उसे केवल दूसरे धर्म में विवाह तक सीमित कर दिया गया.
नफरत की राजनीति न करे सरकार
महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले के बाद जहां विपक्षी दलों के नेताओं ने सरकार पर नफरत की राजनीति करने का आरोप लगाया है. विपक्ष का आरोप है कि सरकार की नजर बीएमसी चुनाव पर है. वर्तमान सरकार केवल एक विचारधारा को फैलाने की कोशिश कर रही है.
लड़कियों की सूरक्षा के लिए उठाया गया ये कदम
वहीं, बीजेपी विधायक अतुल भटखलकर ने कहा कि श्रद्धा वालकर जैसे कई मामले सामने आने के बाद इस समिति का गठन किया गया है. श्रद्धा वालकर के मामले में उनके पिता ने आरोप लगाए थे कि उसके घर छोड़ने के बाद आफताब के घरवालों न उसे स्वीकार नहीं किया और न ही श्रद्धा को परिवारवालों से मिलने दिया जाता था.
चूंकि महाराष्ट्र में इस तरह की घटनाएं सामने लगातार आ रही हैं, इसलिए ऐसी लड़कियों की सुरक्षा के लिए हमने ये कदम उठाया है. जिन लड़कियों को शादी के बाद परिवार से मिलने नहीं दिया जा रहा वो जिला मजिस्ट्रेट से शिकायत दर्ज कर सकती हैं। गठित समिति का मकसद इस तरह के मामलों में काउंसलिंग करवाना भी है.
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