रेलवे स्टेशनों के बंद आपातकालीन स्वास्थ्य केंद्र पर कार्रवाई... ४० हजार रुपए दंड वसूल किया
Action taken on closed emergency health centers of railway stations... fined Rs 40,000

रेलवे स्टेशनों के बंद आपातकालीन स्वास्थ्य केंद्र पर कार्रवाई कर पश्चिम रेलवे ने ४० हजार रुपए दंड वसूल किया है। पश्चिम रेलवे ने यह कार्रवाई भायंदर, मीरारोड, नायगांव, नालासोपारा, विरार, कांदिवली और मालाड स्टेशनों के बंद स्वास्थ्य केंद्रों पर शनिवार रात को की। रेल दुर्घटना में जख्मी या यात्रियों की तबीयत अचानक बिगड़ने पर उन्हें तुरंत आवश्यक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हो सके, इसलिए रेलवे स्टेशनों पर २४ घंटे आपातकालीन स्वास्थ्य सेवा केंद्र शुरू करने के निर्देश उच्च न्यायालय ने रेलवे को दिए थे।
भायंदर : रेलवे स्टेशनों के बंद आपातकालीन स्वास्थ्य केंद्र पर कार्रवाई कर पश्चिम रेलवे ने ४० हजार रुपए दंड वसूल किया है। पश्चिम रेलवे ने यह कार्रवाई भायंदर, मीरारोड, नायगांव, नालासोपारा, विरार, कांदिवली और मालाड स्टेशनों के बंद स्वास्थ्य केंद्रों पर शनिवार रात को की। रेल दुर्घटना में जख्मी या यात्रियों की तबीयत अचानक बिगड़ने पर उन्हें तुरंत आवश्यक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हो सके, इसलिए रेलवे स्टेशनों पर २४ घंटे आपातकालीन स्वास्थ्य सेवा केंद्र शुरू करने के निर्देश उच्च न्यायालय ने रेलवे को दिए थे।
इसके बाद यात्रियों को आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुंबई के विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर ‘वन रूपी क्लिनिक’ सेवा शुरू की गई है। कुछ स्टेशनों पर यह सेवा रात्रि ८ से सुबह ८ बजे तक बंद कर दी जाती है। इसकी शिकायत सामाजिक कार्यकर्ता समीर जवेरी ने की थी। इस पर संज्ञान लेते हुए पश्चिम रेलवे ने आपातकालीन स्वास्थ्य केंद्रों पर कार्रवाई की।
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