विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर का फैसला असंवैधानिक : नाना पटोले
Assembly Speaker Rahul Narvekar's decision unconstitutional: Nana Patole

मुंबई: महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर का फैसला असंवैधानिक है और यह एक अलोकतांत्रिक फैसला है और यह पार्टी के नियमों के खिलाफ है, उन्होंने स्वीकार किया कि असली शिवसेना 1999 थी, उन्होंने दोनों पक्षों के किसी भी विधायक को अयोग्य नहीं ठहराया।
मुंबई: महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर का फैसला असंवैधानिक है और यह एक अलोकतांत्रिक फैसला है और यह पार्टी के नियमों के खिलाफ है, उन्होंने स्वीकार किया कि असली शिवसेना 1999 थी, उन्होंने दोनों पक्षों के किसी भी विधायक को अयोग्य नहीं ठहराया। हमें सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है। इस फैसले के बाद लोकतंत्र खतरे में है और बीजेपी को इस फैसले से दिक्कत होगी।
मामले में अंबादास दानवे ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और इस फैसले को चुनौती देंगे। महाराष्ट्र विधान परिषद में एलओपी और शिवसेना (यूबीटी) नेता ने कहा कि यह फैसला गलत है। अगर उन्हें यह फैसला देना ही था तो उन्होंने इतना समय क्यों लिया? यह शुरू से ही टाइम पास था। इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दें।
महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने कहा कि जो लोग ऐसे समझते हैं कि इसमें किसी प्रकार की अनियमतता हुई है, तो क्या अनियमतता हुई है, पहले वो बताएं? केवल आरोप लगाना आसान है, लेकिन उन आरोपों को सिद्ध करना मुश्किल है। खासकर की तब जब निर्णय कानून के आधार पर लिया हुआ होता है। प्रत्येक नागरिक को सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार है, लेकिन कोर्ट जाने के बाद आपको यह सिद्ध करना पड़ेगा कि हमारे द्वारा दिया गया निर्णय अवैध है।
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