मुंबई: 13 महीनों के दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 65,12,846 वाहन चालकों पर कार्रवाई
Mumbai: Action taken against 65,12,846 drivers for violating traffic rules during 13 months
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यातायात पुलिस ने पिछले 13 महीनों (1 जनवरी 2024 से 5 फरवरी 2025) के दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 65,12,846 वाहन चालकों पर कार्रवाई की है. इस कार्रवाई में 526 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया, लेकिन अब तक सिर्फ 157 करोड़ रुपये की वसूली हुई है. 369 करोड़ रुपये अभी भी बकाया है.
मुंबई: यातायात पुलिस ने पिछले 13 महीनों (1 जनवरी 2024 से 5 फरवरी 2025) के दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 65,12,846 वाहन चालकों पर कार्रवाई की है. इस कार्रवाई में 526 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया, लेकिन अब तक सिर्फ 157 करोड़ रुपये की वसूली हुई है. 369 करोड़ रुपये अभी भी बकाया है. यह जानकारी RTI कार्यकर्ता अनिल गलगली को सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त हुई है.
यातायात पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, 41 यातायात और 1 मल्टीमीडिया विभाग के अंतर्गत 26 प्रकार के यातायात नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई की गई. हालांकि, अब तक सिर्फ 20,99,396 वाहन चालकों ने ही जुर्माना भरा है, जबकि 44,13,450 वाहन चालकों ने अब तक दंड नहीं भरा है.
◆ 526 करोड़ का ठोंका जुर्माना
◆ 44 लाख वाहन चालकों ने जुर्माना नहीं भरा
◆ 369 करोड़ बकाया
फ्लिकर और एंबर लाइट पर कार्रवाई
फ्लिकर और एंबर लाइट का गलत उपयोग करने वाले 47 वाहन चालकों पर कार्रवाई कर 23,500 रुपये का जुर्माना लगाया गया. लेकिन इसमें से केवल 7 वाहन चालकों ने 3,500 रुपये का दंड चुकाया. सबसे अधिक कार्रवाई मरीन ड्राइव क्षेत्र में की गई, जहां 32 वाहनों पर कार्रवाई हुई, लेकिन इनमें से सिर्फ 2 वाहन चालकों ने 1,000 रुपये का दंड अदा किया.
आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने कहा, "यातायात पुलिस ने संतोषजनक कार्रवाई की है, लेकिन अधिकारियों और कर्मचारियों की कमी के कारण अधिक प्रभावी ढंग से वसूली नहीं हो पा रही है. जिन वाहन चालकों ने अभी तक जुर्माना नहीं भरा है, उनके खिलाफ विशेष अभियान चलाने की जरूरत है." अनिल गलगली के अनुसार जुर्माना वसूली के लिए डिजिटल नोटिस भेजे जाएं और बड़े बकायेदार वाहन मालिकों के वाहनों को जब्त करने की प्रक्रिया अपनाई जाए. बता दें कि ट्रैफिक रूल्स का उलंघ्घन करने वाले अब तक 44,13,450 चालकों ने अभी तक जुर्मान नहीं भरा है.
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