बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद पीठ ने शिरडी में श्री साईंबाबा संस्थान में फूल और माला चढ़ाने की अनुमति दी
Aurangabad bench of Bombay High Court allows offering of flowers and garlands at Sri Sai Baba Sansthan in Shirdi
बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद पीठ ने शिरडी में श्री साईंबाबा संस्थान में फूल और माला चढ़ाने की अनुमति दे दी है। कोविड-19 महामारी के कारण यह प्रथा तीन साल से अधिक समय से बंद थी। हाईकोर्ट संस्थान की तदर्थ समिति द्वारा फूल चढ़ाने की अनुमति मांगने वाली याचिकाओं और फूल विक्रेताओं द्वारा मंदिर परिसर के अंदर फूल बेचने की अनुमति मांगने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था।
मुंबई: बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद पीठ ने शिरडी में श्री साईंबाबा संस्थान में फूल और माला चढ़ाने की अनुमति दे दी है। कोविड-19 महामारी के कारण यह प्रथा तीन साल से अधिक समय से बंद थी। हाईकोर्ट संस्थान की तदर्थ समिति द्वारा फूल चढ़ाने की अनुमति मांगने वाली याचिकाओं और फूल विक्रेताओं द्वारा मंदिर परिसर के अंदर फूल बेचने की अनुमति मांगने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था।
जस्टिस मंगेश पाटिल और शैलेश ब्रह्मे की पीठ ने 14 नवंबर को कहा, "यह उचित होगा कि संस्थान/ट्रस्ट को फूल/माला चढ़ाने की अनुमति दी जाए... और तदर्थ समिति से आग्रह किया जाए कि वह फूल/माला चढ़ाने से उत्पन्न होने वाले कचरे के निपटान के तरीके के बारे में जल्द से जल्द उचित निर्णय ले।" 2021 में, मंदिर के प्रबंधन को चुनौती देते हुए एक जनहित याचिका (PIL) दायर की गई थी। सितंबर 2022 में न्यायालय ने राज्य सरकार को एक नई प्रबंध समिति गठित करने का निर्देश दिया। तब से प्रधान जिला न्यायाधीश, कलेक्टर और संस्थान के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की एक तदर्थ समिति मंदिर के मामलों का प्रबंधन कर रही है।
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