मृतक सरस्वती की बहनों ने पुलिस के सामने दर्ज कराया बयान, सात जून को हुआ था हत्या का खुलासा

Deceased Saraswati's sisters recorded statement before police...

मृतक सरस्वती की बहनों ने पुलिस के सामने दर्ज कराया बयान, सात जून को हुआ था हत्या का खुलासा

महाराष्ट्र के ठाणे में हुए सरस्वती हत्याकांड में शुक्रवार को मृतक महिला की बहनों ने पुलिस के सामने अपना बयान दर्ज कराया। सरस्वती की हत्या का खुलासा सात जून को हुआ था। इस वारदात को श्रद्धा वालकर हत्याकांड की तर्ज पर अंजाम दिया गया।

महाराष्ट्र के ठाणे जिले में एक फ्लैट के अंदर 36 वर्षीय महिला के शरीर के अंगों को कुकर में पकाने और भुनने  की घटना के दो दिन बाद मृतक महिला की बहनों ने पुलिस के सामने अपने बयान दर्ज कराए। महिला अपने लिव-इन पार्टनर के साथ फ्लैट में रहती थी। एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

  • नया नगर पुलिस ने गुरुवार को पीड़िता सरस्वती वैद्य के लिव-इन पार्टनर मनोज साने (56) को अपराध के सिलसिले में गिरफ्तार किया।
  • साने को 16 जून तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है।
  • इस मामले ने पिछले साल के श्रद्धा वालकर हत्याकांड की यादें ताजा कर दीं।
  • अधिकारी ने कहा कि साने से पूछताछ के दौरान पुलिस ने वैद्य के परिवार के सदस्यों और उसकी तीन बहनों के बयान दर्ज किए।
  • साने ने पुलिस को बताया कि वह वैद्य के शरीर के अंगों को ठिकाने लगाने के बाद अपनी जान लेने की योजना बना रहा था।
  • अपराध के पीछे की मंशा अभी भी स्पष्ट नहीं है

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साने के पड़ोसियों ने गुरुवार को बताया कि राशन की दुकान पर काम करने वाले साने ने मुंबई के एक उपनगर मीरा रोड (पूर्व) में अपने किराए के फ्लैट में महिला के कटे हुए शरीर के अंगों को तीन बाल्टियों में रखा और रूम फ्रेशनर छिड़क कर बदबू को छिपाने की कोशिश की। अपराध का पता तब चला, जब पड़ोसियों ने पुलिस को फ्लैट से दुर्गंध आने की सूचना दी। 

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पुलिस द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी के अनुसार, साने ने न केवल शरीर के टुकड़ों को प्रेशर कुकर और एक बर्तन में आरी से काटकर उबाला, बल्कि उन्हें भूनकर बाल्टी और टब में डाल दिया। ऐसा संदेह है कि वैद्य की मौत चार जून को हुई थी, लेकिन मामला सात जून को सामने आया।

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पड़ोसियों ने पुलिस को यह भी बताया कि साने पिछले कुछ दिनों से आवारा कुत्तों को खाना खिला रहा था, जो उसने पहले कभी नहीं किया था। साने के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) और 201 (सबूतों को नष्ट करना) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।

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