मुंबई / मेडिकल खर्च के लिए बीमाधारक को दावा करने का अधिकार नहीं - हाई कोर्ट

Mumbai / The policyholder has no right to claim for medical expenses - High Court

मुंबई / मेडिकल खर्च के लिए बीमाधारक को दावा करने का अधिकार नहीं - हाई कोर्ट

मुंबई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि विदेश में बीमार पड़ने के बाद ओवरसीज ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत भारत में हुए मेडिकल खर्च के लिए बीमाधारक को दावा करने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की याचिका को स्वीकार करते हुए मामले को वापस मुंबई के बीमा लोकपाल के पास भेज दिया है।

मुंबई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि विदेश में बीमार पड़ने के बाद ओवरसीज ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत भारत में हुए मेडिकल खर्च के लिए बीमाधारक को दावा करने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की याचिका को स्वीकार करते हुए मामले को वापस मुंबई के बीमा लोकपाल के पास भेज दिया है। टाटा एआईजी ने लोकपाल के 4 मई के फैसले को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें बीमा कंपनी को निर्देश दिया गया था कि वह बीमाधारक द्वारा अपनी ट्रैवल पॉलिसी के तहत भारत में जारी इलाज के लिए दावे स्वीकार करे।


बीमाधारक ने 17 जनवरी, 2023 से 16 मई, 2023 तक टाटा एआईजी से "ट्रैवल गार्ड पॉलिसी सिल्वर विदाउट सब लिमिट्स" नामक ओवरसीज ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी। बीमाधारक और उनकी पत्नी 3 मई को यूरोप की यात्रा पर गए थे। उन्होंने दावा किया कि अपनी यात्रा के दौरान उन्हें चक्कर आने के लक्षण महसूस हुए, जिसके लिए उन्होंने रोम में इलाज कराया। हालांकि, उन्हें अपनी यात्रा बीच में ही रोकनी पड़ी और 10 मई को वे भारत लौट आए, जहां उनका इलाज जारी रहा। उन्हें 15 से 22 मई तक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनके दाहिने कोस्टेरोलेटरल मेडुला में सबएक्यूट इन्फार्क्ट का निदान किया गया।

Read More घाटकोपर इलाके की एक बिल्डिंग में लगी आग... 13 घायल, 90 लोगों को सुरक्षित निकाला गया


उन्होंने भारत में अस्पताल में उनके उपचार पर हुए खर्च का दावा करते हुए बीमा कंपनी के समक्ष दावा प्रस्तुत किया। टाटा एआईजी ने बीमा पॉलिसी की शर्तों और नियमों के आधार पर दावे की देयता से इनकार कर दिया।एक शिकायत पर, बीमा लोकपाल ने कंपनी को बीमाधारक के संपूर्ण दावे पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया।टाटा एआईजी के वकील ने प्रस्तुत किया कि लोकपाल यह विचार करने में विफल रहा कि पॉलिसी की शर्तें बीमाधारक को भारत में किए गए चिकित्सा व्यय के संबंध में कोई दावा करने से रोकती हैं।

Read More वसई विरार शहर में नगर पालिका द्वारा ढाई लाख मीट्रिक टन कूड़े का निस्तारण


टाटा एआईजी ने तर्क दिया कि लोकपाल ने यह कारण दर्ज करके गलत तरीके से निर्णय पारित किया है कि चूंकि कंपनी विदेशी चिकित्सा व्यय का भुगतान करने के लिए तैयार है, इसलिए यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि भारत में उपचार विदेश से किए गए उपचार के क्रम में है, इसलिए अनुमति दी जाती है। हालांकि, बीमाधारक ने तर्क दिया कि चूंकि वह बहुत बीमार हो गया था, इसलिए उसे अपना दौरा रद्द करना पड़ा और भारत लौटना पड़ा, इसलिए वह खर्चों की वसूली की मांग करने का हकदार है।

Read More मुंबई : मनपा द्वारा संचालित सीवरेज प्रयोगशाला को मिली एनएबीएल से मान्यता

Post Comment

Comment List

Advertisement

Sabri Human Welfare Foundation

Join Us on Social Media

Latest News

 धारावी  / 60 साल के पड़ोसी ने 15 साल की नाबालिग लड़की से किया दुष्कर्म  धारावी / 60 साल के पड़ोसी ने 15 साल की नाबालिग लड़की से किया दुष्कर्म 
मुंबई के धारावी इलाके से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां चाकू की नोक पर एक...
ठाणे के देव कॉर्पोरा बिल्डिंग में आग;  9 लोगों को मौके से बचाया 
ठाणे नगर निगम परिवहन की एक बस में आग; घटना में कोई जानमाल का नुकसान नहीं 
मुंबई में फर्जी CBI बनकर साइबर ठगों ने रेलवे अधिकारी से ठगे 9 लाख रुपए
मुंबई: ड्रग तस्करी में शामिल गिरोह का हिस्सा होने के आरोप में गिरफ्तार गायिका प्रियंका करकौर को जमानत से इनकार
मुंबई : 9,540 वर्ग मीटर जमीन का अधिग्रहण करने के लिए बीएमसी को निर्देश देने की मांग; कमालिस्तान स्टूडियो के मालिक की याचिका को खारिज
मुंबई : 85 वर्षीय व्यक्ति पर 20 वर्षीय घरेलू सहायिका से छेड़छाड़ का आरोप 

Advertisement

Sabri Human Welfare Foundation

Join Us on Social Media