महिला समेत दो लोग नकली नोट छापने के आरोप में गिरफ्तार

Two people including a woman arrested for printing fake notes

महिला समेत दो लोग नकली नोट छापने के आरोप में गिरफ्तार

नवी मुंबई की वित्तीय खुफिया इकाई (एफआईयू) ने एक महिला समेत दो लोगों को नकली नोट छापने के आरोप में गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार, पनवेल के रहने वाले दोनों लोगों ने अपराध को अंजाम देने के लिए महापे के एक लॉज में कमरा बुक किया था।एक गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए, एफआईयू ने होटल श्री कृष्णा पैलेस में छापा मारा और विवेक कुमार प्रेम बाबू पीपल, 35, और अश्विनी विश्वनाथ सरवोडे, 36 को गिरफ्तार कर लिया।

मुंबई : नवी मुंबई की वित्तीय खुफिया इकाई (एफआईयू) ने एक महिला समेत दो लोगों को नकली नोट छापने के आरोप में गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार, पनवेल के रहने वाले दोनों लोगों ने अपराध को अंजाम देने के लिए महापे के एक लॉज में कमरा बुक किया था।एक गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए, एफआईयू ने होटल श्री कृष्णा पैलेस में छापा मारा और विवेक कुमार प्रेम बाबू पीपल, 35, और अश्विनी विश्वनाथ सरवोडे, 36 को गिरफ्तार कर लिया। और 81,000 रुपये के नकली नोट बरामद किए। जांच में शामिल एक अधिकारी ने कहा, "करीब चार महीने से दोनों लॉज में रह रहे थे, जिससे पड़ोसियों को शक हुआ।"प्रारंभिक जांच में पता चला है कि पीपल पहले कार डीलर के तौर पर काम करता था, जबकि सरवोडे एक निजी बैंक में बिक्री का काम देखता था।


जांच के दौरान, उन्होंने खुद को भाई-बहन बताया, लेकिन अधिकारी अभी भी जानकारी की पुष्टि कर रहे हैं। दोनों के पास नकली नोटों के साथ-साथ नकली नोट छापने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण भी मिले। एक पुलिस अधिकारी ने बताया, "एक साल से ज़्यादा समय से दोनों बेरोज़गार हैं, फिर भी वे एक आलीशान ज़िंदगी जी रहे हैं, जिसमें लॉज में रहना, होटलों से खाना मंगवाना और चार पहिया वाहन में यात्रा करना शामिल है।

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कमरे में नकली नोटों की गड्डियाँ थीं और नकली नोट छापने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले बॉन्ड पेपर के ढेर भी थे। हमें प्रिंटर, प्रिंटिंग स्याही, मापने का पैमाना और एक कटर भी मिला।" इसके अलावा, दोनों के पास से 13 मोबाइल फ़ोन भी मिले। अधिकारी ने बताया, "शुरुआत में ऐसा लगता है कि यह घोटाला दोनों की आलीशान ज़िंदगी को बनाए रखने के लिए किया गया था। यह पता लगाने के लिए आगे की जाँच चल रही है कि दोनों ने बाज़ार में कितनी नकली मुद्राएँ चलाई हैं।" भारतीय न्याय संहिता की धारा 180 (नकली नोट रखना) और 181 (जालसाज़ी के लिए उपकरण रखना) के तहत रबाले MIDC पुलिस में मामला दर्ज किया गया है।
 

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