कुत्ते को बल्ले से मारने के आरोप में 35 वर्षीय व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज 

35-year-old man booked for hitting dog with bat

कुत्ते को बल्ले से मारने के आरोप में 35 वर्षीय व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज 

कासरवडावली पुलिस ने ठाणे में एक आवारा कुत्ते को बल्ले से मारने के आरोप में 35 वर्षीय व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी की पहचान घोड़बंदर रोड स्थित एक आवासीय परिसर में रहने वाले गोकुल थोरे के रूप में हुई है।भारतीय न्यान संहिता की धारा 325 और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की धारा 11(1)(ए) के तहत पशु अधिकार कार्यकर्ता सोनाली वाघमारे ने मामला दर्ज कराया है।

ठाणे: कासरवडावली पुलिस ने ठाणे में एक आवारा कुत्ते को बल्ले से मारने के आरोप में 35 वर्षीय व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी की पहचान घोड़बंदर रोड स्थित एक आवासीय परिसर में रहने वाले गोकुल थोरे के रूप में हुई है।भारतीय न्यान संहिता की धारा 325 और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की धारा 11(1)(ए) के तहत पशु अधिकार कार्यकर्ता सोनाली वाघमारे ने मामला दर्ज कराया है।

पुलिस के अनुसार, यह घटना घोड़बंदर रोड स्थित एक आवासीय परिसर में हुई। एफआईआर के अनुसार, शिकायतकर्ता ने बताया कि आरोपी ने कथित तौर पर एक आवारा कुत्ते पर लकड़ी के बल्ले से हमला किया। इसके बाद कुत्ता फर्श पर गिर गया और उसकी नाक से खून बहने लगा। इसकी सूचना मिलने पर वाघमारे मौके पर पहुंचीं। बाद में, वह कुत्ते को पशु चिकित्सक के पास ले गईं, जहां इलाज के दौरान उसे मृत घोषित कर दिया गया। कासरवडावली थाने के एक इंस्पेक्टर ने बताया, "अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। हम उसे पुलिस स्टेशन में उपस्थित होने और अपना बयान दर्ज करने के लिए बुलाएंगे।”
 

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