Partial discharge application accepted in visa fraud case; charges dismissed
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मुंबई : वीजा धोखाधड़ी मामले में आंशिक रूप से आरोपमुक्ति आवेदन स्वीकार; आरोप खारिज

मुंबई : वीजा धोखाधड़ी मामले में आंशिक रूप से आरोपमुक्ति आवेदन स्वीकार; आरोप खारिज अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एसबी पवार ने एक जटिल वीजा धोखाधड़ी मामले में आंशिक रूप से आरोपमुक्ति आवेदन स्वीकार कर लिया है, जिसमें भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 366ए के तहत आरोपों को खारिज कर दिया गया है, जबकि आरोपी के खिलाफ अन्य गंभीर आरोपों को बरकरार रखा गया है।2013 में प्रकाश में आए इस मामले में फर्जी वीजा आवेदनों और जाली पासपोर्ट के जरिए नाबालिग बच्चों और महिलाओं की अमेरिका में तस्करी का आरोप है।
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