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मेडिक्लेम पॉलिसी से प्राप्त राशि चिकित्सा व्यय के मुआवजे की राशि से नहीं काटा जा सकता - बॉम्बे हाईकोर्ट

मेडिक्लेम पॉलिसी से प्राप्त राशि चिकित्सा व्यय के मुआवजे की राशि से नहीं काटा जा सकता - बॉम्बे हाईकोर्ट बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि मेडिक्लेम पॉलिसी के तहत किसी व्यक्ति की ओर से प्राप्त राशि को मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के तहत चिकित्सा व्यय के लिए दावेदार को देय मुआवजे की राशि से नहीं काटा जा सकता है। जस्टिस एएस चंदुरकर, जस्टिस मिलिंद जाधव व जस्टिस गौरी गोडसे की पूर्ण पीठ ने 28 मार्च को फैसले में कहा कि मेडिक्लेम पॉलिसी के तहत प्राप्त राशि दावेदार की ओर से बीमा कंपनी के साथ किए गए अनुबंध के मद्देनजर प्राप्त की जाती है।
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