मुंबई एयरपोर्ट पर बेटी को युवक से बात करने से मना करने पर पिता से मारपीट... एफआईआर दर्ज
Father beaten up at Mumbai airport for refusing to let daughter talk to a young man... FIR lodged

मामले में पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 115(2), 118(1), 333 और 352 के तहत एफआईआर दर्ज किया है। एअरपोर्ट पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक घटना 4 जुलाई की है जब शिकायतकर्ता की बेटी घर में अपने दोस्त के साथ थी। तभी अचानक बाबू उर्फ सिद्धू सुरेश गायकवाड़ नामक आरोपी घर में घुसा और शिकायतकर्ता की बेटी को सवाल पूछने लगा कि वह उससे क्यों बात नहीं करती है। इसके बाद उसे जोर से झापड़ मारा और वहां से चला गया।
मुंबई : मुंबई एयरपोर्ट पुलिस ने बेटी को उसके दोस्त से बात करने से मना करने पर पिता से मारपीट करने के मामले में एफआईआर दर्ज किया है। आरोपी पहले युवती के घर पर गया और उससे बात न करने को लेकर उसके साथ जहागड़ा किया और उसकी पिटाई भी की। जब पिता घर पर आए तब उन्होंने देखा कि बेटी रो रही है, तभी उसने पिता को पूरी वारदात बताई।
मामले में पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 115(2), 118(1), 333 और 352 के तहत एफआईआर दर्ज किया है। एअरपोर्ट पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक घटना 4 जुलाई की है जब शिकायतकर्ता की बेटी घर में अपने दोस्त के साथ थी। तभी अचानक बाबू उर्फ सिद्धू सुरेश गायकवाड़ नामक आरोपी घर में घुसा और शिकायतकर्ता की बेटी को सवाल पूछने लगा कि वह उससे क्यों बात नहीं करती है। इसके बाद उसे जोर से झापड़ मारा और वहां से चला गया।
उस वक्त घर पर न तो शिकायतकर्ता और न ही उनकी पत्नी मौजूद थी। जब शिकायतकर्ता घर पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बेटी रो रही है। जिसके बाद जवाब पूछने पर पता चला कि गायकवाड़ ने उसे मारा है। तभी पिता गायकवाड़ को ढूंढने निकले और वह एअरपोर्ट पर अडानी इलेक्ट्रिसिटी के पास जा रहा था। शिकायतकर्ता ने उसे पकड़ा और पूछताछ करने पर वह शिकायतकर्ता से मारपीट करने लगा।
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