मुंबई : लाउड स्पीकर अगर गणेशोत्सव पर हानिकारक है तो ईद पर भी नुकसानदेह - बॉम्बे हाईकोर्ट
Mumbai: If loudspeakers are harmful during Ganeshotsav, they are harmful during Eid too - Bombay High Court
बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि यदि गणेश उत्सव के दौरान एक लेवल से ज्यादा तेज आवाज में लाउड स्पीकर बजाना हानिकारक है तो फिर ईद में भी उसका वही असर होता है। अदालत ने कहा कि गणेश उत्सव की तरह ही लाउड स्पीकर का तेज बजना ईद मिलाद उन-नबी के जुलूसों में भी गलत है। मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति अमित बोरकर की खंडपीठ ने ईद-मिलाद-उन-नबी के जुलूसों के दौरान 'डीजे', 'लेजर लाइट' आदि के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने के अनुरोध वाली कई जनहित याचिकाओं (पीआईएल) पर सुनवाई करते हए यह टिप्पणी की।
मुंबई : बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि यदि गणेश उत्सव के दौरान एक लेवल से ज्यादा तेज आवाज में लाउड स्पीकर बजाना हानिकारक है तो फिर ईद में भी उसका वही असर होता है। अदालत ने कहा कि गणेश उत्सव की तरह ही लाउड स्पीकर का तेज बजना ईद मिलाद उन-नबी के जुलूसों में भी गलत है। मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति अमित बोरकर की खंडपीठ ने ईद-मिलाद-उन-नबी के जुलूसों के दौरान 'डीजे', 'लेजर लाइट' आदि के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने के अनुरोध वाली कई जनहित याचिकाओं (पीआईएल) पर सुनवाई करते हए यह टिप्पणी की।
जनहित याचिकाओं में दावा किया गया है कि न तो कुरान और न ही हदीस (धार्मिक पुस्तकों) में डीजे सिस्टम और लेजर लाइट के उपयोग का जिक्र है। पीठ ने गणेश उत्सव से ठीक पहले, पिछले महीने पारित आदेश का हवाला दिया, जिसमें त्योहारों के दौरान ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम, 2000 के तहत उल्लेखित सीमा से अधिक शोर करने वाली ध्वनि प्रणालियों और लाउडस्पीकरों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने पर जोर दिया गया था।
याचिकाकर्ताओं के वकील ओवैस पेचकर ने अदालत से अपने पहले के आदेश में ईद को भी जोड़ने की अपील की, जिस पर पीठ ने कहा कि इसकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि आदेश में 'सार्वजनिक त्योहार' का उल्लेख किया गया है। अदालत ने याचिकाओं का निपटारा करते हुए कहा, 'यदि यह गणेश चतुर्थी के मौके पर हानिकारक है तो ईद पर भी हानिकारक है।' लेजर लाइट के इस्तेमाल पर पीठ ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि वे मनुष्यों पर ऐसी लाइटों के हानिकारक प्रभावों के बारे में वैज्ञानिक सबुत दिखाएं।
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