बॉम्बे हाई कोर्ट ने बदलापुर पुलिस से कार्रवाई का ब्योरा मांगा
Bombay High Court sought details of action from Badlapur police
बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को बदलापुर पुलिस से जुड़े 'गलत पुलिस अधिकारियों' के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और स्कूल परिसर के अंदर दो नाबालिगों से जुड़े यौन उत्पीड़न मामले की जांच में चूक के लिए की गई कार्रवाई का ब्योरा मांगा। राज्य के महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ ने न्यायमूर्ति रेवती मोहिते-डेरे और पृथ्वीराज चव्हाण की पीठ को सूचित किया कि पुलिस अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच शुरू की गई थी और एक अधिकारी को कर्तव्य में लापरवाही का दोषी पाया गया है।
मुंबई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को बदलापुर पुलिस से जुड़े 'गलत पुलिस अधिकारियों' के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और स्कूल परिसर के अंदर दो नाबालिगों से जुड़े यौन उत्पीड़न मामले की जांच में चूक के लिए की गई कार्रवाई का ब्योरा मांगा। राज्य के महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ ने न्यायमूर्ति रेवती मोहिते-डेरे और पृथ्वीराज चव्हाण की पीठ को सूचित किया कि पुलिस अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच शुरू की गई थी और एक अधिकारी को कर्तव्य में लापरवाही का दोषी पाया गया है।
सराफ ने कहा, "एक अधिकारी को कर्तव्य में लापरवाही का दोषी पाया गया। आवश्यक कार्रवाई के लिए फाइल पुलिस आयुक्त को भेज दी गई है।" सराफ ने यह भी बताया कि मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी गई है।पीठ ने सराफ से कहा कि वे दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई के बारे में उन्हें सूचित करें। पीठ ने कहा, "अगली तारीख पर, हमें बदलापुर पुलिस स्टेशन से जुड़े दोषी अधिकारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई के बारे में सूचित किया जाएगा।"
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