मुंबई : बिल्डर आशीष दोशी को 3 करोड़ 30 लाख रुपए की धोखाधड़ी के मामले में अंतरिम संरक्षण
Mumbai: Builder Ashish Doshi gets interim protection in Rs 3.3 crore fraud case
बॉम्बे हाई कोर्ट से बिल्डर आशीष दोशी को 3 करोड़ 30 लाख रुपए की धोखाधड़ी के मामले में अंतरिम संरक्षण मिला है। पिछले सप्ताह सेशन कोर्ट ने दोशी की अग्रिम जमानत याचिका को रद्द कर दिया था। एंटॉप हिल पुलिस में उनके खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है।
मुंबई : बॉम्बे हाई कोर्ट से बिल्डर आशीष दोशी को 3 करोड़ 30 लाख रुपए की धोखाधड़ी के मामले में अंतरिम संरक्षण मिला है। पिछले सप्ताह सेशन कोर्ट ने दोशी की अग्रिम जमानत याचिका को रद्द कर दिया था। एंटॉप हिल पुलिस में उनके खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। न्यायमूर्ति सोमशेखर सुंदरेसन की अवकाश कालीन पीठ के समक्ष आशीष दोशी की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई।
पीठ ने दोशी को 9 जनवरी 2025 तक संरक्षण प्रदान किया और उन्हें अग्रिम जमानत के लिए नियमित अदालत में जाने का निर्देश दिया। इस दौरान पीठ ने शिकायतकर्ता मेहुल शाह को प्रतिवादी के रूप में शामिल करने की अनुमति दी। पीठ ने प्रक्रियागत खामियों के लिए जांच अधिकारी को फटकार लगाई।
याचिकाकर्ता दोशी समेत चार लोगों के खिलाफ एंटॉप हिल पुलिस स्टेशन में एक वित्त कंपनी से 3 करोड़ 30 लाख रुपए की धोखाधड़ी का आरोप है। यह मामला जीउस हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन लिमिटेड द्वारा लिए गए 20 करोड़ रुपए के कर्ज से जुड़े हैं, जिसके दोशी और उनकी पत्नी पूनम निदेशक हैं। शिकायतकर्ता मनीष शाह और मेहुल शाह ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने कर्ज समझौते का उल्लंघन करते हुए गिरवी रखे गए कुछ एसआरए फ्लैटों को तीसरे पक्ष को बेच दिया।
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